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: रेप मामले के दोषी को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश 

Aditi News Team

Mon, Sep 8, 2025
रेप मामले के दोषी को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी को 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रखने के मामले में मप्र सरकार को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सागर जिले के इस मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे रिहा नहीं किया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश सरकार की लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इसे "गंभीर चूक" बताते हुए कहा कि इस तरह की अवैध हिरासत किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना प्रशासनिक विफलता सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट सेंटेंस कैलकुलेशन शीट, पैरोल-रिमिशन और अदालत के आदेशों के पालन की पूरी फाइल आज पेश करने को कहा गया था। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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