: //थाना खजूरी भोपाल//
Aditi News Team
Mon, Oct 31, 2022
प्रकरण की फरियादिया माॅ द्वारा माननीय न्यायालय मे कथन लेख करवाये जब मामला कोर्ट मे पहुचा तो बेटी को छोडकर पति के साथ खडी होकर कथन से मुकरते हुए अपने पति को फायदा पहुचाने के नियत से कथन लेख करवाए। बच्ची के मामा और मौसी भी आरोपी के पक्ष मे हो गए पिता ने भी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए तमाम कहानिया गढी विवेचक द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण मे मेडिकल एवं एफएसएल रिपोर्ट जप्त शुदा प्रदर्शो को परीक्षण करवाया जाकर डी.एन.ए. रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय न्यायालय मे कम समय अवधि मे चालान पेश किया गया। दिनांक 02 मार्च 2022 से लगातार 24 पेशियों पर न्यायालय में 13 लोगो के बयान करवाए गए जिसमें 03 साल की मासूम बच्ची के सांकेतिक बयानो व विवेचना मे किए गए दौराने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए । बच्ची की माॅ, मौसी, मामा, विवेचक संध्या मिश्रा थाना प्रभारी खजूरी सडक भोपाल का पुलिस स्टाफ एवं डाॅक्टर पल्लवी सिंह, डाॅक्टर कृष्णा बाथम के बयानो एवं डी.पी.ओ. की मेहनत व साक्ष्यो के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को शेष प्राक्रतिक जीवन का कारावास एवं 1,50,000 रूपए का अर्थ दंड से दंडित किया।
जिसमे कडी लगन व मेहनत से मामले के विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी संघ्या मिश्रा एवं टीम उनि इंदर सिंह मुझालदा,का.प्र.आर. 37 नरेंद्र सिंह, का.प्र.आर. 382 महेश, आर 2927 जितेन्द्र सिंह, आर 3373 वरूण त्रिपाठी, म.आर. 303 भावना गौर की सराहनीय भूमिका रही।Tags :