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: वर्ष 2020 में थाना गोटेगांव अंतर्गत ग्राम सिलारी में हुए जमीनी विवाद को लेकर हत्या एवं मारपीट के काउन्टर मामले में दोनों पक्षों को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया दण्डित

Aditi News Team

Fri, Nov 18, 2022
वर्ष 2020 में थाना गोटेगांव अंतर्गत ग्राम सिलारी में हुए जमीनी विवाद को लेकर हत्या एवं मारपीट के काउन्टर मामले में दोनों पक्षों को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया दण्डित दिनांक 23.05.2020 को प्रार्थी भूपेन्द्र पटैल द्वारा थाना गोटेगांव में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि ग्राम सिलारी मे प्रार्थी के पिता भागचंद पटैल एवं नरवरसिंह पटैल पावर प्लॉट बनाने जमीन दी थी, उक्त जमीन पर नरवर सिंह पटैल, दौलत सिंह, संतराम एवं राजाराम पटैल जे.सी.बी. मशीन से खुदाई करा रहे थे, जे.सी.बी मशीन की आवाज सुनकर यह अपनी बहन लक्ष्मी के साथ देखने गया तो नरवर सिंह बगैरा अपनी जमीन के साथ-साथ इनकी भी जे.सी.बी मशीन से खुदाई करा रहे है। मना करने पर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे और राजाराम ने इनके सिर पर मारा इसके बाद पिता भागचंद व मॉ दुर्गाबाई हल्ला सुनकर बीच बचाव करने आये तो नरवर सिंह ने हाथ मे रखा लोहे का बका से इसके पिता भागचंद के सीने मे मारा जिससे वे गिर गये इसके बाद दोबारा मारा तो हाथ की कोहनी मे लगकर खून निकलने लगा, मॉ व बहन को बीच बचाव करते समय दौलत व कोहनी मे लगकर खून निकलने लगा, मॉ के सिर, पैर व बहन के कंधा, सिर में चोट आया थी है। प्रार्थी के पिता को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 252/2020 धारा 294, 323, 302, 201, 34 भादवि एवं 25, 27 आयुध अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 253/2020 धारा 294, 324, 506, 323,326, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। उक्त दोनों प्रकरणों की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी गोटेगांव श्री प्रभात शुक्ला द्वारा की जाकर चालाना न्यायालय पेश किया गया था। *श्री एम. के शर्मा, माननीय सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा दोनों पक्षों को दोषी पाते हुये किया गया दण्डित:-* श्री एम. के. शर्मा, माननीय सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा अपराध क्रमांक 253/2020 धारा 294, 323, 324, 325, 326, 34 भादवि सत्र प्रकरण क्रमांक 29/2021 के प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी भूपेन्द्र पटैल को धारा 325 भादसं (राजाराम पटैल की चोटों हेतु) 02 (दो वर्ष) का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 323 भादसं (दौलत सिंह पटैल की चोटो हेतु) 06 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकरण प्रकरण के दूसरे आरोपी श्रीमति दुर्गाबाई पटैल को धारा 324 भा.द.सं. (नरवर सिंह पटैल की चोटों हेतु) 01 (एक वर्ष) का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इसी प्रकार अपराध क्रमांक 252/2020 धारा 294, 323, 302, 201, 34 भादवि एवं 25, 27 आयुध अधिनियम सत्र प्रकरण क्रमांक 86/2020 में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी नरवर सिंह पिता राजराम पटैल को धारा 302 भा.द.सं. (भागचंद पटैल की हत्या हेतु) आजीवन सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 323 भादसं (दुर्गाबाई की चोटों हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 323 भादसं (लक्ष्मी पटैल की चोटों हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपी दौलत सिंह पिता राजराम पटैल को धारा 323 भा.द.सं. (दुर्गाबाई की चोटों हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 323 भादसं (लक्ष्मी पटैल की चोटों हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपी संतराम सिंह पिता राजराम पटैल को धारा 323 भा.द.सं. (दुर्गाबाई की चोटों हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 323 भादसं (लक्ष्मी पटैल की चोटों हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपी राजराम पटैल पिता जोर सिंह को धारा 323 भा.द.सं. (भूपेन्द्र की चोट हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 323 भा.द.सं. (दुर्गाबाई की चोटों हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 323 भादसं (लक्ष्मी पटैल की चोटों हेतु) 6 (छः) माह का सश्रम कारावास एवं 500 (पांच) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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