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: स्वयं की हत्या साबित करने की नियत से दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सज़ा, 

Aditi News Team

Wed, May 10, 2023
स्वयं की हत्या साबित करने की नियत से दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सज़ा,  उधारी के 5 लाख रुपए नही चुकाने से रची हत्या की साजिश,धोखाधड़ी के आरोप मे जेल मे काट रहा था सजा, जेल से पेरोल पर बाहर आते ही दिया सनसनीखेज घटना को अंजाम,  मृत्युदण्ड के अलावा अलग-अलग धाराओं मे हुई 7-7 साल सजा घटना का विवरण- थाना खजूरी सडक मे दिनांक 14.07.22 को फरियादी जगदीश अहिरवार की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 306/22 धारा 302, 201 भादवि 489 क, 489 ख 489 ग 489 घ भादवि में आरोपी रजत सैनी उर्फ सिद्वार्थ उर्फ माइकल पिता सुरेश सैनी उम्र 27 साल निवासी बरबटपुरा रेस्टहाउस के पास राघौगढ़ थाना राघौगढ़ जिला गुना को त्वरित कार्यवाही की जाकर 12 घण्टे के अंदर गिरफ़तार किया गया था । माननीय न्यायलय भोपाल ने दिनांक 08.05.23 धारा 302 भादवि मे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई एवम 201, भादवि 489 क, 489 ख 489 ग 489 घ भादवि में 07-07 साल की सजा सुनाई गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में दौराने विवेचना आरोपी रजत सैनी को गिरफतार कर पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में थाना जीआरपी भोपाल अपराध क्रमांक 700/17 धारा 419,420,467,468,469 भादवि में सजा काट रहा था। इस दौराने जेल में मेरी निरंजन मीणा से दोस्ती हो गई तो मुझे रूपयों की आवष्यकता थी तो मुझे निरंजन मीणा ने रामनिवास मीणा से जेल में मिलवाया और मुझे 5 लाख रूपये उधार दिलवाये वह पैसा मैं लौटा नही पा रहा था। तब निरंजन मीणा मुझे व मेरे परिवार को मारने की धमकी देता था उसके डर सेै मैने ग्राम फंदा भोपाल में एक मकान किराये पर लिया और निरंजन की हत्या करना चाहता था और उसे किराये के मकान में ही दफनाना चाहता था लेकिन मुझे वह अवसर नही मिल पाया इस कारण मैने स्वंय की हत्या की योजना बनाई एवं मेरा मित्र रवि मेवाड़ा जिसके माध्यम से मैने अमलतास कालोनी में किराये का मकान लिया था उसी को मेरी हत्या का आरोपी बनाने की योजना बनाई थी, तो उक्त किराये के मकान पर मैने अपने एक अन्य मित्र अमन दांगी की हत्या कर पहचान छुपाने की नियत से और हत्या के बाद मृतक के उपर पेट्रोल डाल कर आग लगा कर घटना स्थल से मैं फरार हो गया था। प्रकरण के आरोपी रजत सैनी के विरूद्व थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर के अपराध क्रमंाक 385/22 धारा 224 भादवि में फरार है जो केन्द्रीय जेल ग्वालियर में निरूद्व था जो थाना जीआरपी भोपाल के अपराध क्रमंाक 700/17 धारा 419,420,467,468,471 भादवि में 7 वर्ष का कारावास एवं 2500 रूपये के दंड से दंडित किया गया था एवं थाना राघौगढ़ जिला गुना के अपराध क्रमंाक 484/18 धारा 364 अ भादवि में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के दंड से दंडित किया गया था जो दिनांक 23.05.22 केन्द्रीय जेल ग्वालियर से पेरोल पर गया था। जिसको दिनांक 06.07.22 को वापस पहुंचना था जो पेरोल से वापस नही जाने पर से आरोपी रजत सैनी के विरूद्व थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर के अपराध क्रमंाक 385/22 धारा 224 भादवि का कायम किया गया है जो आरोपी को थाना खजूरी सड़क में उक्त अपराध सदर में गिरफतार किया गया है। सराहनीय भूमिका- प्रकरण के विवेचक थाना प्रभारी संध्या मिश्रा, एडीपीओ श्रीमती वर्षा कटारे, नोडल अधिकारी क.उनि. ओंकार सिंह वर्मा, क.उनि. महेश सरेयाम, प्र.आर. महेश पटेल, प्र.आर. नरेन्द्र सिंह,क.प्र.आर. महेश चंदवासिया आर. जितेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही।

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