जिला आयुष अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि : आयुर्वेदिक औषधियों को संपूर्ण मध्यप्रदेश में क्रय/ विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित
Aditi News Team
Tue, Nov 18, 2025
गिलोय सत्व 005P-1, कामदुधा रस 25117002P-1, प्रावाल पिष्टी PPMB-077, मुक्त शुक्ति MSBD059, कफ कुठार रस SB00066 एवं लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) SB00665 आयुर्वेद औषधियां प्रतिबंधित
नरसिंहपुर।जिला आयुष अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि औषधि नियंत्रक एवं संचालनालय आयुष भोपाल के अनुसार अमानक आयुर्वेद औषधियॉ गिलोय सत्व 005P-1, कामदुधा रस 25117002P-1, प्रावाल पिष्टी PPMB-077, मुक्त शुक्ति MSBD059, कफ कुठार रस SB00066 एवं लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) SB00665 औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा आयुर्वेद औषधियों के नमूनों को परीक्षण के लिए शासकीय औषधी परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गये थे। उक्त औषधियों के परीक्षण परिणाम ड्रग एंड कास्टमेटिक एक्ट 1940 नियम के प्रावधानों के तहत अमानक पाए गए। उक्त आयुर्वेदिक औषधियों को संपूर्ण मध्यप्रदेश में क्रय/ विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
प्रभारी जिला आयुष अधिकारी नरसिंहपुर ने समस्त औषधी विक्रेता एवं भंडारणकर्ताओं से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त कंपनी के बैच नं. की औषधियों का क्रय/ विक्रय जिले में न हो।
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प्रभारी जिला आयुष अधिकारी नरसिंहपुर