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नरसिंहपुर पुलिस की सोशल मीडिया एडवाइजरी : नाबालिग पीड़ितों की पहचान सोशल मीडिया पर साझा न करें

Aditi News Team

Fri, Aug 7, 2026

🔷नरसिंहपुर पुलिस की सोशल मीडिया एडवाइजरी

🔷नाबालिग पीड़ितों की पहचान सोशल मीडिया पर साझा न करें सोशल मीडिया ग्रुप, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों से संबंधित घटनाओं में उनका नाम, फोटो, वीडियो, पता अथवा अन्य पहचान संबंधी जानकारी साझा करना कानूनन अपराध है।

👉*नरसिंहपुर पुलिस की अपील :*

• नाबालिग पीड़ित का नाम, फोटो, वीडियो या पहचान संबंधी कोई भी जानकारी पोस्ट न करें।

• ऐसी सामग्री को फॉरवर्ड, शेयर या वायरल न करें।

• अपुष्ट जानकारी एवं अफवाहों को सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें।

• संवेदनशील मामलों में केवल पुलिस की आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें।

👉*महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान :*

• पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 — नाबालिग पीड़ित की पहचान प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है।

• किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 — बालक/बालिका की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है।

• उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

👉*हमारी सामूहिक जिम्मेदारी :*

• नाबालिगों की निजता, सम्मान एवं सुरक्षा की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कृपया जिम्मेदार नागरिक बनें, कानून का पालन करें तथा नाबालिग पीड़ितों की पहचान किसी भी माध्यम से साझा करने से बचें।

• नरसिंहपुर पुलिस समस्त पत्रकार बंधुओं, गणमान्य नागरिकों एवं जिलेवासियों से अपील करती है कि वे स्वयं वैधानिक प्रावधानों का पालन करें तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक एवं प्रेरित करें।

*— नरसिंहपुर पुलिस*

Tags :

अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना

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