करेली नगर पालिका में अनियमितता मामला सामने आया : हाईकोर्ट ने 3 माह में निर्णय लेने के जारी किया निर्देश
Aditi News Team
Sun, Mar 15, 2026
रिपोर्टर भागीरथ तिवारी
करेली नपा अनियमितता मामला
हाईकोर्ट ने 3 माह में निर्णय लेने के जारी किया निर्देश
करेली।नगर परिषद करेली जिला नरसिंहपुर में कथित अवैध नियुक्तियों अनाधिकृत कॉलोनियों और घटिया स्तर के आधारभूत निर्माण कार्यों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया हैं। याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थीए जिसमें नगर परिषद करेली में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांचए दोषी अधिकारियों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने आर्थिक अपराध शाखा से वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस संबंध में 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संचालक नगरीय विकास एवं आवास विभाग संभागीय कार्यालय जबलपुर के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया थाए लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि संबंधित प्राधिकारी को उक्त प्रतिवेदन पर निर्धारित समयावधि में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
3 माह में जांच करने का आदेश
परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने दायर जनहित याचिका क्रमांक 4401 का निराकरण करते हुए संयुक्त संचालकए नगरीय विकास एवं आवास विभागए संभागीय कार्यालय जबलपुर को निर्देशित किया है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सभी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर विचार कर निर्णय लें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने इस मामले के गुण.दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की हैं।
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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)
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