Sunday 26th of July 2026

ब्रेकिंग

रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सुश्री निधि पटेल की अनुपस्थिति में प्रो.पार्थ विश्वास द्वारा औषधियों का क्रय-विक्रय किया जा रहा था

ई-टोकन बुकिंग में हर स्तर पर मिलेगा सहयोग कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने जारी किए आदेश

बरमान चौकी का मामला,निष्पक्ष जांच की मांग

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बोहनी में दो दिवसीय क्लस्टर लेवल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा एवं साइंस एग्जीबिशन का समापन

नगदी 40 हजार 500 रूपये एवं 9 नग मोबाइल, जप्त

गाडरवाडा में प्रान्जू मेडिकल स्टोर पर औषधि निरीक्षक ने की कार्यवाही : रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सुश्री निधि पटेल की अनुपस्थिति में प्रो.पार्थ विश्वास द्वारा औषधियों का क्रय-विक्रय किया जा रहा था

Aditi News Team

Sun, Jul 26, 2026

रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में संचालित मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई

नरसिंहपुर। जिले में मेडिकल स्टोर्स का संचालन नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा गाडरवाडा क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मेसर्स प्रान्जू मेडिकल स्टोर व गायत्री वार्ड गाडरवाडा में पाया गया कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सुश्री निधि पटेल की अनुपस्थिति में प्रोपा पार्थ विश्वास द्वारा औषधियों का क्रय-विक्रय किया जा रहा था, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही निरीक्षण के दौरान दुकान में निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं पाई गई तथा औषधियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। कैश मेमो भी नियमानुसार संधारित नहीं पाया गया। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुल 4 नमूने लिए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु औषधि प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहे हैं। उक्त अनियमितताओं के चलते मेडिकल स्टोर का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया।

इसी क्रम में मेसर्स शिफा फार्मेसी पलोटनगंज गाडरवाडा का भी निरीक्षण किया गया, जहां रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्री अर्जुन कौरव की अनुपस्थिति में दुकान संचालित पाई गई। निरीक्षण में औषधियों का संग्रहण संतोषजनक नहीं पाया गया तथा नारकोटिक्स सहित अन्य औषधियों का क्रय-विक्रय रिकॉर्ड नियमों के अनुरूप संधारित नहीं था। यहां भी निरीक्षण पुस्तिका अनुपस्थित पाई गई। जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मेडिकल स्टोर का संचालन भी बंद कराया गया।

दोनों मेडिकल स्टोर्स को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। औषधि निरीक्षक द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे मेडिकल स्टोर से औषधियां क्रय करते समय कैश मेमो/बिल अवश्य प्राप्त करें, जिससे गुणवत्ता एवं वैधानिकता सुनिश्चित हो सके।

Tags :

अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह

औषधि निरीक्षक देवेन्द्र कुमार जैन

जरूरी खबरें