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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह के आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा के निर्देशन

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पुलिस ने सड़क दुर्घटनाए रोकने व यातायात नियमों हेतु चालानी कार्रवाई की : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह के आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा के निर्देशन

Aditi News Team

Wed, Jun 3, 2026

पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए चालानी कार्रवाई की

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह के आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर एवं अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालयों के मुख्य द्वारों पर थाना प्रभारी यातायात एवं हमराह पुलिस बल द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान शासकीय परिसरों में आने-जाने वाले ऐसे अधिकारी- कर्मचारी एवं आम नागरिक जो बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन या बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाते पाए गए, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 68 वाहन चालकों के चालान काटे गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों से 10 हजार 600 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कलेक्टर श्रीमती सिंह के आदेशानुसार शासकीय कार्यालयों में "नो हेलमेट-नो एंट्री/अटेंडेंस" का नियम प्रभावी है। यातायात पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी नागरिकों और शासकीय अमले से अपील की गई है कि वे वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क का हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें, जिससे किसी भी अप्रिय जनहानि से बचा जा सके।

उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में 3 मई 2026 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में जिले की राजस्व सीमा के भीतर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने और यातायात नियमों का पालन कराना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सम्पूर्ण जिले के समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालयों, निगमों एवं स्वाशासी संस्थानों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक दोपहिया वाहन से कार्यालय आने वाले समस्त शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना होगा और जो कर्मचारी बिना हेलमेट के पाए जाएंगे, उन्हें कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उस दिन की उपस्थिति प्रभावित की जा सकती है। चार पहिया वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों पर नियमानुसार एवं उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यालय प्रमुख अपने मुख्य गेट पर सुरक्षाकर्मियों/ नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं, जो बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहनों को रोकें और दिवस अनुसार उल्लेखित कर्मचारियों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करें। कार्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बिना हेलमेट प्रवेश निषेध/ NO HELMET, NO ENTRY का सुस्पष्ट सूचना बोर्ड/ पोस्टर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह आदेश सिख समुदाय के उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो धार्मिक रूप से पगड़ी धारण करते हैं। आकस्मिक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में नियम से शिथिलता रहे

गी।

Tags :

अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

पुलिस अधीक्षक, डॉ. ऋषिकेश मीना

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