कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) के समक्ष : जरदा पन्नी पैकेट निर्माताओं एवं विक्रेताओं पर नगर पालिका की कार्रवाई
Aditi News Team
Wed, Dec 17, 2025
जरदा पन्नी पैकेट निर्माताओं एवं विक्रेताओं पर नगर पालिका की कार्रवाई
विगत दिनांक 16 दिसंबर 2025 को कलेक्टर महोदया एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) के समक्ष यह शिकायत प्राप्त हुई कि नगर क्षेत्र में गुटखा/पान मसाला की पन्नी (प्लास्टिक) पैकेट में बिक्री की जा रही है। यह कृत्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित है।
प्राप्त शिकायत के आधार पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतेन्द्र शालवार के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता द्वारा चिन्हित सूची के अनुसार थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए। इसके पश्चात दिनांक 16/12/2025 (मंगलवार) को नगर पालिका टीम द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पन्नी पैकेट में रखे गए जरदा को जप्त कर संबंधित दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें दुकान 4 से राशि 3700=का जुर्माना लगाया गया निरीक्षण में यह पाया गया कि अधिकांश दुकानों पर कागज पैकेट में जरदा की बिक्री की जा रही है। सभी दुकानदार बंधुओं को स्पष्ट रूप से समझाइश दी गई कि भविष्य में केवल कागज पैकेट में ही जरदा की बिक्री करें तथा प्लास्टिक पन्नी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उक्त कार्रवाई में मुख्य लिपिक सुनील भनारे, स्थापना शाखा प्रभारी कमलेश पटेल, स्वच्छता प्रभारी विनीत त्रिपाठी, स्वच्छता पर्यवेक्षक सूरज परौची, रामनाथ कटारिया, रमेश रावत, योगेश कहार, विकास राजपूत, विनय राय, वार्ड प्रभारी धनीराम पटेल, नवीन कटारिया, गोपाल सेन, गोविंद पाठक, हरिओम राय, कमलकांत सिलावट, दिलीप पिरोलिया, गुलाब चंद्र विषैले, संजय चांदोरिया, राहुल वर्मा, कौशल सोनी, दीपक श्रीवास्तव, योगेश यादव, अर्पित पटेल, बैनी चौहान, भूपेंद्र धौलपुरी उपस्थित रहे।
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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)
नरसिंहपुर गोटेगांव नगर पालिका