Saturday 5th of September 2026

ब्रेकिंग

शिक्षक दिवस पर विशेष - श्री मति निर्मला पाराशर (शिक्षिक) की कलम से

राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद की जबलपुर संभागीय इकाई के तत्वावधान में

भारत के महान शिक्षाविद् एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में

नर्मदा नदी किनारे एवं निचले क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों से सतर्क रहने तथा आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील

स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति और शिक्षण व्यवस्था में लापरवाही पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 के निर्वाचन सूचना : नरसिंहपुर जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने 5 जनवरी 2026 तक शस्त्र लायसेंस निलंबित करने का आदेश जारी

Aditi News Team

Tue, Dec 9, 2025

जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) के निर्वाचन की सूचना जारी

जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने 5 जनवरी 2026 तक शस्त्र लायसेंस निलंबित करने का आदेश जारी

नरसिंहपुर।मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल एवं कार्यालय कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन) नरसिंहपुर के अनुसार पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) के चुनाव कराये जाने हैं। इसके लिए 8 दिसम्बर 2025 को निर्वाचन की सूचना जारी की गई है। अतः उक्त तिथि से जिन जनपद पंचायतों के ग्रामों में उप चुनाव होने हैं उन स्थानों पर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।

जिले की जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत बारूरेवा, सिमरिया व खमरिया (न.), करेली की ग्राम पंचायत रांकई, गोटेगांव की ग्राम पंचायत देवनगर पुराना, सिमरिया व श्रीनगर, चीचली की ग्राम पंचायत खड़ई व खला चांवरपाठा की ग्राम पंचायत अजंसरा व चिर्रिया और सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत देतपोन में उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) के चुनाव सम्पन्न किया जाएगा।

जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती रजनी सिंह ने शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत उक्त जनपद पंचायतों के ग्रामों के शस्त्र लायसेंसधारियों को जारी शस्त्र लायसेंस निर्वाचन अधिसूचना 8 दिसम्बर 2025 से निर्वाचन परिणाम 5 जनवरी 2026 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। उक्त सभी शस्त्र लायसेंसधारी उनके लायसेंस में दर्ज सभी शस्त्र संबंधित थाने में तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कर पावती प्राप्त करेगें। साथ ही जिन ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के सीमा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने हैं, वहां किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रवेश धारण करना वर्जित होगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित शस्त्र लायसेंसधारियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश बैंक सुरक्षा गार्ड, शासन के स्वीकृत गार्ड, सुरक्षा बलों, पुलिस सुरक्षा बलों व अर्द्धसैनिक बलों पर लागू नहीं होगा।

Tags :

अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

नरसिंहपुर जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह

जरूरी खबरें