गाडरवारा,न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा : पति की हत्या के अपराध में पत्नी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से किया दंडित
Aditi News Team
Sun, Jan 11, 2026
पति की हत्या के अपराध में पत्नी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से किया दंडित
गाडरवारा- न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा श्रीमती संतोषी वासनिक द्वारा सत्र प्रकरण कं. 09/2024 में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त पुनियाबाई ठाकुर को आजीवन कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण मे अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल द्वारा पैरवी की गयी थी और उनके बताये अनुसार थाना चीचली के अंतर्गत अभियुक्त पुनियाबाई ने दिनांक 29.10.2023 को दोपहर लगभग 03:00 बजे ग्राम सुजानपुर, सेहरा हार में अपने निवासगृह की दहलान में मृतक बद्रीप्रसाद ठाकुर को कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कारित की, जिसके आधार पर थाना चीचली के द्वारा अपराध कमांक 313/2023 अंतर्गत धारा 302 भा. दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें मृतक बद्रीप्रसाद और अभियुक्त पुनियाबाई के बीच में पैसों और जेवर गिरवी रखने की बात को लेकर विवाद हुआ था, इस दौरान अभियुक्त पुनियाबाई ने गुस्से में आकर अपने पति बद्रीप्रसाद के सिर के पास कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया, तब मौके पर ही बद्रीप्रसाद की मृत्यु हो गई जिसका सत्र प्रकरण कं. 09/2024 का विचारण द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में हुआ जहां अभियोग पत्र अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य एवं प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों व अवलोकन कर श्रीमती संतोषी वासनिक, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा अभियुक्त पुनियाबाई के द्वारा पैसे एवं जेवर गिरवी रखने की बात को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी मारने के परिणामस्वरूप मृत्यु होने पर आरोपी को भा.दं.वि. की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल द्वारा की गई।
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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)
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