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: बच्चों को शराब पिलाने का वायरल वीडियो कलेक्टर श्री यादव के संज्ञान में आने पर,जांच के बाद पुरानी बस्ती खिरहनी का शिक्षक निलंबित

Aditi News Team

Sun, Apr 20, 2025
बच्चों को शराब पिलाने का वायरल वीडियो कलेक्टर श्री यादव के संज्ञान में आने पर,जांच के बाद पुरानी बस्ती खिरहनी का शिक्षक निलंबित कटनी। स्कूल के छात्रों के साथ बैठकर उन्हें शराब का सेवन कराने और शराब पीने के लिए बच्चों को प्रेरित करने वाले शासकीय प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती खिरहनी के प्राथमिक शिक्षक श्री लाल नवीन प्रताप सिंह का वायरल वीडियो शुक्रवार को कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के संज्ञान में आने के बाद, इसकी जांच कर प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।   प्राथमिक शिक्षक श्री सिंह द्वारा बच्चों को शराब पिलाने संबंधी वायरल वीडियो शुक्रवार को ही कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के संज्ञान में आया । इसके तत्काल बाद कलेक्टर श्री यादव ने शुक्रवार की सुबह ही वायरल वीडियो की जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री यादव के निर्देश के बाद डीईओ पी पी सिंह ने त्वरित तौर पर वायरल वीडियो में दिख रहे शिक्षक की पहचान करने के लिए जिले के सभी 6 विकासखंडों के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को वीडियो भेजा। जिस पर बडवारा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने वायरल वीडियो में दिख रहे शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी। जिसमें बताया गया कि वीडियो में दिख रहे शिक्षक संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बरही के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती खिरहनी के प्राथमिक शिक्षक श्री लाल नवीन प्रताप सिंह हैं। शिक्षक की पहचान होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।   शुक्रवार 18 अप्रैल को जारी निलंबन आदेश में उल्लेखित किया गया है कि बच्चों को शराब सेवन पिलाना और पीने के लिये प्रेरित करना, घोर लापरवाही एवं शिक्षकीय पद की गरिमा को धूमिल करता है। साथ ही यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।इसलिए प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. पुरानी बस्ती खिरहनी श्री लाल नवीन प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा नियत किया गया है। इस अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

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