: मुनि संघो का कुंडलपुर में भव्य मंगल प्रवेश
Sun, Mar 17, 2024
मुनि संघो का कुंडलपुर में भव्य मंगल प्रवेशकुंडलपुर दमोह ।सुप्रसिद्ध सिद्धक्षेत्र जैन तीर्थ कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ससंघ ,पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज ससंघ एवं पूज्य आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज ससंघ का मंगल प्रवेश कुंडलपुर की पावन धरा पर हुआ। इस अवसर पर मुनि संघो की गाजे-बाजे के साथ भव्य अगवानी की गई । कुंडलपुर में पूर्व से विराजित पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी ससंघ एवं पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी महाराज ससंघ ने मुनि संघों की अगवानी की साथ में कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष चंद्रकुमार सराफ ,पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंघई , संयोजक वीरेश सेठ, इंजीनियर आरके जैन महामंत्री, रविंद्र जैन पत्रकार, ललित सराफ, यूसी जैन,अमित त्यागी,पुरुषोत्तम,पवन जैन ब्रह्मचारी भैया जी, दीदी जी, कुंडलपुर जैन समाज ,कुंडलपुर स्टाफ सहित यात्रीगण बड़ी संख्या में लोगों ने मुनि संघ की भव्य अगवानी की । मुनि संघ सीधे पहाड़ पर स्थित पूज्य बड़े बाबा मंदिर पहुंचा ,जहां पूज्य बाबा बड़े बाबा के दर्शन किए।
: राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न
Sun, Mar 17, 2024
राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्नभारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन- 2024 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक रविवार लेकर निर्वाचन कार्यक्रम और जिले में की गई चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 14- मंडला के अंतर्गत जिले की एक विधानसभा क्षेत्र 118- गोटेगांव और लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 17- नर्मदापुरम के अंतर्गत जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र 119- नरसिंहपुर, 120- तेंदूखेड़ा व 121- गाडरवारा आते हैं। लोकसभा क्षेत्र 14- मंडला के अंतर्गत 20 मार्च 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024 नियत की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च 2024 को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है। जिले में मतदान सामग्री का वितरण 18 अप्रैल 2024, मतदान 19 अप्रैल 2024 को होगा तथा मतदान सामग्री वापसी 19 अप्रैल 2024 को होगी। इसी तरह लोकसभा क्षेत्र 17- नर्मदापुरम के अंतर्गत 28 मार्च 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 नियत की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल 2024 को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 है। जिले में मतदान सामग्री का वितरण 25 अप्रैल 2024, मतदान 26 अप्रैल 2024 को होगा तथा मतदान सामग्री वापसी 26 अप्रैल 2024 को होगी। जिले में मतगणना 4 जून 2024 को होगी। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 8 लाख 53 हजार 722 मतदाता हैं, जिसमें 4 लाख 39 हजार 971 पुरूष, 4 लाख 13 हजार 736 महिला एवं 15 थर्डजेंडर मतदाता हैं। 18- 19 वर्ष के आयु वर्ग में कुल 20 हजार 488 मतदाता हैं, जिनमे 11 हजार 716 पुरुष एवं 8 हजार 772 महिला मतदाता, 20- 29 वर्ष के आयु वर्ग में कुल एक लाख 88 हजार 669 मतदाता हैं, जिनमें 97 हजार 889 पुरुष, 90 हजार 773 महिला व 7 थर्ड जेंडर मतदाता, 30-39 वर्ष के आयु वर्ग में कुल 2 लाख 13 हजार 664 मतदाता हैं, जिनमें एक लाख 12 हजार 626 पुरूष, एक लाख एक हजार 36 महिला एवं 2 थर्ड जेंडर मतदाता, 40- 49 आयु वर्ग में कुल एक लाख 46 हजार 996 मतदाता हैं, जिनमें 76 हजार 25 पुरूष, 70 हजार 967 महिला व 4 थर्ड जेंडर मतदाता, 50- 59 आयु वर्ग में कुल एक लाख 35 हजार 246 मतदाता हैं, जिनमें 68 हजार 293 पुरूष, 66 हजार 951 महिला व 2 थर्ड जेंडर मतदाता, 60- 69 आयु वर्ग में कुल 88 हजार 122 मतदाता हैं, जिनमें 45 हजार 462 पुरूष व 42 हजार 660 महिला मतदाता, 70- 79 आयु वर्ग में कुल 42 हजार 600 मतदाता हैं, जिनमें 20 हजार 743 पुरूष व 21 हजार 857 महिला मतदाता और 80 प्लस आयु वर्ग में कुल 17 हजार 937 मतदाता हैं, जिनमें 7 हजार 217 पुरूष व 10 हजार 720 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 964 मतदान केन्द्र हैं। विधानसभा क्षेत्र 118- गोटेगांव में 254, विधानसभा क्षेत्र 119- नरसिंहपुर में 258, विधानसक्षा क्षेत्र 120- तेंदूखेड़ा में 222 और विधानसभा क्षेत्र 121- गाडरवारा में 230 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिले में कुल 17 एसएसटी चैक पोस्ट बनाये गये हैं। विधानसभा क्षेत्र 118- गोटेगांव में 4, 119- नरसिंहपुर में 6, 120- तेंदूखेड़ा में 4 और 121- गाडरवारा में 3 एसएसटी चैक पोस्ट बनाये गये हैं। गोटेगांव के अंतर्गत खापा एनएच 26, धूमा रोड, झांसीघाट व चरगुवां, नरसिंहपुर के अंतर्गत धमना नाका, डोंगरगांव बरघटिया एनएच 45, करेली बस्ती, लाल पुल छिंदवाड़ा रोड, बहोरीपार टोल व उमरिया नामा, तेंदूखेड़ा के अंतर्गत सतधारा बरमान, झिराघाटी, मदनपुर रायसेन रोड व कौंड़िया नाका और गाडरवारा के अंतर्गत झिकोली घाट, पनागर चैक पोस्ट व जामगांव में एसएसटी चैक पोस्ट बनाये गये हैं। नामांकन के समय रखी जाने वाली सावधानियों, नाम निर्देशन पत्र के प्रस्तुतिकरण, आमसभा-जुलूस एवं लाउडस्पीकर की अनुमति, धार्मिक स्थलों पर निर्वाचन संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध, आदर्श आचरण संहिता, कन्ट्रोल रूम तथा आईटी सेल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर ने ऑनलाइन आईटी प्लेटफार्म केवायसी, वोटर हेल्पलाइन एप, सक्षम एप, सुविधा पोर्टल, सी- विजिल एप की भी जानकारी दी। अभ्यर्थी इन्कोर पोर्टल के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। कलेक्टर ने सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज प्रसारित होने पर तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं। साथ ही फेक न्यूज को अन्य किसी को शेयर नहीं करें। फेक न्यूज फैलाने वालों के विरूद्ध कर्रवाई भी की जायेगी। निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया पर नजर रहेगी। ज़िला स्तरीय एमसीएमसी का गठन किया जा चुका है।पेड न्यूज के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि पेड न्यूज की निगरानी की जायेगी। कोई भी ऐसा समाचार पेड न्यूज प्रतीत होगा तो अभ्यर्थी को सूचना जारी कर उनके व्यय लेखा में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राजनैतिक दल भी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। विदित है कि लोकसभा निर्वाचन- 2019 में जिले का मतदान 74.72 प्रतिशत था। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ. चंद्रशेखर राजहंस, श्री राजेश ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी से श्री अमितेन्द्र नारोलिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्री नरेन्द्र राजपूत, श्री अमित राय, बहुजन समाज पार्टी से श्री गिरवर सिंह, श्री लाल सिंह गौतम, श्री प्रेमनारायण जाटव आदि जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
: मुद्रकों एवं प्रकाशकों को निर्वाचन सामग्री प्रकाशित करने संबंधी निर्देश
Sun, Mar 17, 2024
मुद्रकों एवं प्रकाशकों को निर्वाचन सामग्री प्रकाशित करने संबंधी निर्देशभारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को मप्र लोकसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव को घोषणा की जा चुकी है। चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/ प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं।सीमाओं के भीतर समस्त प्रिंटिग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिसर्स इत्यादि मुद्रोंको/ प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/ प्रकाशकों को प्रतिबंधित कर निर्देश जारी किये हैं।जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी ऐसी निर्वाचक पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/ मुद्रित नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हो एवं न ही मुद्रित करने हेतु प्रेरित करेगा एवं प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/ मुद्रित नहीं करेगा, जिसमें उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते है, अनुप्रमाणित द्वितीयक घोषणा मुद्रक/ प्रकाशक को परिदत्त नहीं करता हैं। मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टत: दर्शाये जावें तथा संख्या अंकित करना होगी। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियाँ और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध "ए" की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर अनुबंध "बी" के साथ प्रस्तुत करना होगा।मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियॉ तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबड मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक/ प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित हो तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिले से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इसकी देनी होगी। उक्त आदेशों/ निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक/ प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।