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: नरसिंहपुर,बहू की दहेज मृत्यु पर सास को 10 वर्ष सश्रम कारावास

Aditi News Team

Tue, Nov 9, 2021

नरसिंहपुर्। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एमके शर्मा के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 340/17 में आरोपिया शांति बाई उर्फ शंतोबाई पति तारापत लोधी निवासी ठेमी को धारा 304 बी के आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5000/रुपए के अर्थदंड एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000/ रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का दंडादेश पारित किया।
इस मामले में मृतिका रजनी बाई का विवाह आरोपी रोहित लोधी के साथ दिनांक 13-7- 2016 को हुआ था। दिनांक 13-7-16 से दिनांक 23-9-17 की अवधि में आरोपिया ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बहू को दहेज में 100000/ रुपये तथा मोटरसाइकिल लाने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जिससे प्रताड़ित होकर मृतिका ने दिनांक 24-9-17 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली।घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठेमी में दर्ज कराई गई। मृतिका ने जबलपुर में इलाज के दौरान नायब तहसीलदार को अपने मृत्यु पूर्व कथन में बताया कि उसकी सास शांतिबाई लगुन में कम राशि लाने के लिए उसे हमेशा प्रताड़ित करती थी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष 16 अभियोजन साक्ष्यों को परीक्षित कराया और अपने तर्क तथा एफएसएल की रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दंड आदेश पारित किया। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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