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: नरसिंहपुर,नाबालिक लड़की साथ दुष्कृत्य के प्रकरण में 05 आरोपियों को सजा।

Aditi News Team

Fri, Sep 5, 2025
नरसिंहपुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप,दो सनसनीखेज चिन्हित अपराधों में दोषियों को सजा नाबालिक लड़की साथ दुष्कृत्य के प्रकरण में 05 आरोपियों को सजा। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में तीनों आरोपियों को सजा। दिनांक 30.06.2024 को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना में शामिल 5 आरोपियों के विरुद्ध थाना स्तर पर धारा 363, 366, 368, 372, 376(2-एन), 376(3), 506, 109 भादवि, पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 3/4, 5(एल)/6 तथा अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं 3(1) (w) (ii), 3(2) (v), एवं 3(2) (v-a) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। निर्धारित समयावधि में विवेचना पूर्ण कर प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। • प्रकरण को ‘जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध’ की श्रेणी में चिन्हित किया गया। • पुलिस अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी रखकर विवेचना एवं न्यायालयीन कार्यवाही को प्रभावी रूप से संपन्न कराया गया। • एफएसएल एवं डीएनए रिपोर्ट समय पर प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। • प्रकरण से संबंधित गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूत हुआ। • प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायालय (POCSO) द्वारा सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। • न्यायालय से कठोर सजा प्राप्त – पीड़िता को मिला न्याय। आरोपी 1 : भैयाराम पाल निवासी रेवानगर, थाना करेली। आरोपी 2 : लक्ष्मण अहिरवार निवासी जिला कटनी आरोपी 3 : राजाबाई अहिरवार निवासी जिला कटनी आरोपी 4 : कौशल्या बाई चौधरी निवासी जिला सतना आरोपी 5 : नीतेश चौधरी जिला सतना • *आरोपियों को माननीय न्यायालय से प्राप्त दण्ड :* 20-20 वर्ष का कारावास एवं 01-01 लाख रूपये के अर्थदण्ड। • प्रकरण की विवेचना तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नरसिंहपुर, श्रीमती मोनिका तिवारी द्वारा संपन्न की गई। • प्रकरण की न्यायालयीन पैरवी शासन की ओर से श्री रामकुमार पटैल, जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर एवं श्री अमित राय, विशेष लोक अभियोजक नरसिंहपुर द्वारा की गई साथ ही नोडल अधिकारी उनि रोहित पटेल एवं लीगल सेल से उनि अनिल अजमेरिया, सउनि सदराम बघेल की सराहनीय भूमिका रही । इसी प्रकार थाना स्टेशनगंज पुलिस द्वरा दिनांक 05.03.2024 को मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए मुंगवानी की ओर से आते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सिल्वर कलर की कार से कुल 182 किलो ग्राम गांजा कीमती 36,40,000/-जप्त कर तीन आरोपियों के विरूद्ध धारा 8, 20 (बी) (ii) (सी) एनडीपीएस एक्ट पंजीवद्ध किया गया एवं उक्त प्रकरण में भी सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। निर्धारित समयावधि में विवेचना पूर्ण कर प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया गया। आरोपी 1 : सर्वेश कुमार निवासी रानीखेड़ा, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश। आरोपी 2 : ममता बाई लोधी निवासी जिला मथुरा उत्तर प्रदेश। आरोपी 3 : अंचल कुमार निवासी नईदिल्ली   • *आरोपियों को माननीय न्यायालय से प्राप्त दण्ड :* प्रत्येक आरोपी को 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। • प्रकरण की विवेचना तत्कालीन तत्कालीन थाना प्रभारी स्टेशनगंज श्री प्रदीप सराफ हाल थाना प्रभारी गोटेगांव एवं उनि विजय द्विवेदी थाना स्टेशनगंज द्वारा संपन्न की गई। • प्रकरण की न्यायालयीन पैरवी शासन की ओर से श्री इन्द्रमणि गुप्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की गई साथ ही लीगल सेल से उनि अनिल अजमेरिया, सउनि सदराम बघेल की सराहनीय भूमिका रही ।   *पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने विवेचना एवं अभियोजन टीम की प्रशंसा की गयी है।*

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