: जघन्य एवं सनसनी खेज मामले में हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावासचतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा का फैसला
जघन्य एवं सनसनी खेज मामले में हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावासचतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा का फैसला
पुलिस थाना साईखेड़ा के अंतर्गत ग्राम तुमड़ा निवासी श्रीमति रजनी राजपूत ने थाना आकर सूचना दी कि दिनांक 23/11/20 को रात 8बजे से उसका भाई नर्मदा राजपूत घर नहीं आया कहीं चला गया है, जिसपर थानासाईखेड़ा में गुम इंसान क्र.29/2020 दर्ज कर जांच में लिया गया।जिसकी पतासाजी के दौरान दिनांक 28/11/2020 को ग्राम पीपरपानी में गन्ने के खेत में एक शव मिला जिस पर मर्ग क्र.0/2020 कायम कर जांच में लिया गया,जांच दौरान पाया गया कि किसी के द्वारा नर्मदा सिंह राजपूत की हत्या रस्सी से गला घोंटकर कर दी है और शव को गन्ने के खेत में छोड़कर भाग जाने एवं साक्ष्य छिपाये जाने का कृत्य पाये जाने पर अपराध क्र. 400/2020 में रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। जांच दौरान पाया कि मृतक की पत्नी चन्द्र कुवर बाई उसके देवर रेवासिंह राजपूत जो मृतक का सगा छोटा भाई था के साथ रहने लगी थी एवं मृतक के सगे भाई के साथ आपराधिक षडयंत्र कर अपने साडूभाई रेवासिंह सिंह राजपूत आ. हरगोविंद राजपूत निवासी किरगी से मिलकर सुग्रीव हरिजन एवं अर्पित शर्मा के साथ घटना को अंजाम दिया।
प्रकरण में आयी साक्ष्य, डी. एन. ए. रिपोर्ट ,काल डिटेल एवं अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी के तर्को के आधार पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा द्वारा रेवासिंह राजपूत आ. हरगोविंद राजपूत, अर्पित उर्फ राघव शर्मा एवं सुग्रीव हरिजन को धारा 302,201 भा.द. वि. में दोषी मानते हुए धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 1500/- अर्थ दंड तथा धारा 201 भा.द.वि.3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-के अर्थ दंड दडित किया वही मृतक के सगे छोटे भाई रेवासिंह आ.देवी सिंह राजपूत एवं चन्द्रकुअंर बाई को धारा 302 एवं 120 (बी) भा. द. वि. में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 1500/-,1500/-रु. के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने की थी।
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