Tuesday 3rd of November 2026

ब्रेकिंग

श्री विद्यासागर सेवा आश्रम समिति गौशाला की नई कार्यकारिणी गठित इंजीनियर सुनील जैन अध्यक्ष निर्वाचित

नरसिंहपुर जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा- कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह

लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

नरसिंहपुर,जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में विद्युत व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक

: नरसिंहपुर, 90 बल्क लीटर अवैध शराब और एक वाहन ओमनी वैन राजसात

Aditi News Team

Wed, Oct 11, 2023
90 बल्क लीटर अवैध शराब और एक वाहन ओमनी वैन राजसात नरसिंहपुर ।न्यायालय कलेक्टर ने अवैध शराब परिवहन के एक मामले में जप्तशुदा 90 बल्क लीटर अवैध शराब और एक वाहन ओमनी वैन क्रमांक एमपी 21 BA 0632 शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि उक्त वाहन एवं शराब का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित कर अवगत करायें। उल्लेखनीय है कि मुंगवानी थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के अनुसार 8 सितंबर 2023 को ग्राम खमरिया फ़ोर लेन थाना मुगवानी में प्रश्नाधीन वाहन की पुलिस द्वारा जाँच करने पर उसमें 10 पेटी कुल 90 लीटर अवैध शराब पाई गई। पुलिस द्वारा प्रश्नाधीन वाहन एवं शराब जप्त कर कार्रवाई की गई एवं वाहन को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनावेदक पाठक वार्ड कंदेली नरसिंहपुर के श्री संदीप राय आत्मज देवी प्रसाद राय और चांदनखेड़ा गोटेगाँव के श्री राजेश साहू आत्मज श्री टावल साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद नियत तिथि तक अनावेदक उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन)अधिनियम 2000 की धारा 47 (क)(2) के अन्तर्गत जप्तशुदा शराब एवं वाहन को राजसात किया गया है।

Tags :

जरूरी खबरें