: जबलपुर,पनागर पुलिस का जुए के फड़ पर छापा, 7 जुआडी गिरफ्तार, नगद 1 लाख 55 हजार 550 रूपये जप्त
Sat, Feb 3, 2024
पनागर पुलिस का जुए के फड़ पर छापा, 7 जुआडी गिरफ्तार, नगद 1 लाख 55 हजार 550 रूपये जप्तपुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को संगठित जुआ, सट्टा खिलाने वालों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति सोनाली दुबे तथा नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल श्रीमति प्रियंका करचाम के मार्ग निर्देशन में थाना पनागर पुलिस द्वारा 7 जुआडियो को जुआ हुये रंगे हाथ पकडते हुये 1 लाख 55 हजार 550 रूपये जप्त किये गये है।
थाना प्रभारी पनागर श्री अजय बहादुर सिंह ने बताया कि दिनॉक 2-2-2024 को रात्रि में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बरझाई रोड खेत में कुछ लोग रूपयों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई जहां अभय पटैल के मकान के पीछे खेत में कुछ जुआरी बल्व की रोशनी में ताश पत्तों पर रूपयों की हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेलते दिखे जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किये जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया, नाम पता पूछने पर सभी ने अपने नाम क्रमशः मुकेश खत्री उम्र 32 वर्ष निवासी प्रेमनगर मदनमहल थाना गढ़ा, बलराम सिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी देवनगर बुढ़ागर थाना गोसलपुर, इंदल सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम घाना थाना खम्हरिया, सौरभ पटेैल उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम दौजिया गुलैंदा थाना पनागर, मनोज पटैल उम्र 43 वर्ष निवासी राजीवगांधी नगर चेरीताल थाना लार्डगंज, देवेन्द्र राय उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम ललपुर थाना भेड़ाघाट, बालमुकुन्द चौबे उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम हृदयपुर जबलपुर नाका चौकी थाना दमोह देहात जिला दमोह बताये, जुआरियों के पास एवं फड़ से ताश के 52 पत्ते एंव 1 लाख 55 हजार 550 रूपये जप्त करते हुये जुआरियों के विरूद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।उल्लेखनीय भूमिका:- जुआरियों केा पकड़ने में उप निरीक्षक मयंक यादव, सहायक उप निरीक्षक अजय मिश्रा, आरक्षक देशपाल, नरेन्द्र पाटिल, जयप्रकाश, अनुपम, दीपक सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
: जबलपुर,थाना बेलबाग में हवाला के 43 लाख रूपये पकड़े गये
Thu, Feb 1, 2024
थाना बेलबाग में हवाला के 43 लाख रूपये पकड़े गये
थाना प्रभारी बेलबाग श्री प्रवीण कुमार कुम्हरे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा प्रतिदिन स्थान एवं समय बदल-बदल कर जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को संदिग्धों की चैकिंग के सम्बंध में आदेशि किया गया है।आदेश के परिपालन में आज दिनॉक 1-2-24 को अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री पंकज मिश्रा के मार्गनिर्देशन में थाना क्षेत्र अंतर्गत गलगला चौराहे पर चैकिंग लगायी गयी थी । दौरान चैकिंग के एक व्यक्ति गलगला चौराहे पर ब्राउन कलर का पिट्ठू बैंग टाांगे हुये जाता दिखा जो पुलिस की चैकिंग को देखकर तेजी से जाने लगा, संदिग्ध प्रतीत होने पर रोका गया, एवं पूछताछ की गयी तो घबराने लगा, पिट्ठू बैग की तलाशी ली गयी तो बैंग के अंदर नोटों की गड्डियॉ भरी हुई मिली, जिसे थाने लाया गया एवं नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पियूष पटेल पिता प्रहलाद भाई पटेल निवासी ग्राम इजपुरा तहसील महसाना, जिला महसाना गुजरात बताते हुये एल.आई.सी के पास किराये के मकान में रहना बताया, बैग में रखे रूपयों की गिनती की गयी तो बैंग में 43 लाख रूपये रखे होना पाये गये। जिसके सम्बंध में पूछताछ की गयी तो उक्त रूपये हवाला का होना बताया। 102 जा.फौ. में उक्त रूपये जप्त करते हुये इन्कमटैक्स के अधिकारियों को सूचित करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण इन्कमटैक्स के सुपुर्द किया गया है।
उल्लेखनीय भूमिका
:- हवाला के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी को 43 लाख रूपये के साथ रंगे हाथ पकडने में उप निरीक्षक विजय धुर्वे, प्रधान आरक्षक अब्दुल सलीम, आरक्षक मिथलेश, प्रमोद, राजन की सराहनीय भूमिका रही।
: अशोका गार्डन स्थित कुक डूं कूं रेस्ट्रों का खाद्य पंजीयन निलंबित
Thu, Feb 1, 2024
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 80 फीट रोड़, अशोका गार्डन क्षेत्र में स्थित 11 रेस्टोरेंट आदि में लगे तन्दूरों की जांच की गई। इस दौरान कुक डू कूं रेस्ट्रों के तन्दूर में लकड़ी तथा कोयले का उपयोग होना पाये जाने के कारण खाद्य पंजीयन प्रधिकारी के द्वारा प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन काल में प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन प्रतिबंधित रहेगा । निरीक्षण के दौरान इंडियन कॉफी एण्ड टी रेस्टोरेंट तथा शर्मा जी प्योर वेज रेस्टोरेंट में खाद्य कारोबार का संचालन बिना खाद्य पंजीयन के होना पाया गया । अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार दोनों प्रतिष्ठानों के मालिकों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय न्याय-निर्णायक अधिकारी, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें धारा 58 के अन्तर्गत दो लाख रूपये तक जुर्माना का प्रावधान है ।