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: नरसिंहपुर,कोरोना से मृत व्यक्तियो के आश्रितो को मिलेगी सहायता

Aditi News Team

Sat, Feb 12, 2022

नरसिंहपुर। कोरोना महामारी में मृत व्यक्तियो के आश्रितो एवं परिजनो तथा ऐसे बच्चे अथवा आश्रित जो कि इस कोरोना महामारी में अपने माता-पिता अथवा माता या पिता को खोने के वावजूद अभी तक जिनको अनुग्रह राषि नहीं मिली है अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके आवेदन अस्वीकार या निरस्त किये जाने के कारण अनुग्रह राषि प्राप्त नहीं हो सकी है, उनकी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा की जाएगी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेष गौरव कुमार बंसल विरूद्ध भारत संघ एव अन्य रिट याचिका क्र. 539/2021 में पारित आदेष के अधीन कोविड 19 के कारण मृत व्यक्तियो के आश्रितो तथा ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा माता-पिता दोनो की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, उनको अनुग्रह राषि प्रदान किये जाने के संबंध में आवेदन एवं प्रतिकर भुगतान के कार्य की निगरानी के लिए सदस्य सचिव, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को लोकपाल नियुक्त किया गया है।
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीष श्री एम.के.शर्मा के मार्गदर्षन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा जिले के अंतर्गत ऐसे प्रकरणो की जानकारी जिनमें प्रतिकर राषि प्राप्ति हेतु आवेदन नहीं किया गया है या आवेदन प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहे है अथवा आवेदन किन्ही कारणो से निरस्त कर दिया गया है, ऐसे आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय, नरसिंहपुर के दूरभाष क्रमांक 07792-292166 पर संपर्क कर सकते है एवं ऐसे आवेदको को जिला प्रषासन के माध्यम से आवष्यक सहायता नियमानुसार प्रदान की जावेगी।

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