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: Narsinghpur कोरोना नियंत्रण के लिए शासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से कराएं पालन- कलेक्टर

Aditi News Team

Sun, Mar 21, 2021

कलेक्टर ने कोविड वैक्सीनेशन कार्य में गति लाने के दिए निर्देश नरसिंहपुर,कलेक्टर श्री वेद प्रकाश और एसपी श्री विपुल श्रीवास्तव ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने, उसके उपाय एवं बचाव के संबंध में एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर के जनसुनवाई हाल में ली। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री मनोज ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत श्री केके भार्गव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
   उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विगत दिनों में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में पूर्ण सतर्कता बरती जाए। केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। जिले में नरसिंहपुर, गाडरवारा, करेली एवं गोटेगांव में पुन: कोविड सेंटर, क्वारेंटाइन सेंटर, सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ प्रारंभ किये जायें। कोविड- 19 से संबंधित डाटा एंट्री एवं मैनेजमेंट गंभीरता पूर्वक हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के कोरोना पॉजीटिव पाये जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को क्वारेंटाइन किया जायेगा, ताकि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।
   कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने समस्त जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त सीएमओ को अपने- अपने कार्य क्षेत्र में कोविड- 19 संक्रमण से संबंधित मुनादी करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में एक पंजी संधारित करवाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें अन्य राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र एवं अन्य संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी संकलित हो। ऐसे लोगों पर सामान्य नजर रखी जाये व आवश्यकता पड़ने पर उनका कोविड- 19 का टेस्ट या इलाज कराया जाये। इसी प्रकार की व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में भी सुनिश्चित की जाये।
   उन्होंने अनुभागवार कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी लेते हुए वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सतत् भ्रमण करते हुए दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दुकानदारों, ग्राहकों द्वारा फेस मास्क लगाने और सोशल स्टिंसिंग का पालन कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थानों, दुकानों पर फेस मास्क का उपयोग नहीं करने वाले लोगों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए समझाईश दी जाए।
   उन्होंने सभी से अपेक्षा की है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये समाज के सभी वर्गों को जोड़कर जिले भर में जन जागृति का अभियान भी चलाया जाए। इसके लिए रोको- टोको अभियान राजस्व, पुलिस एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा चलाया जाये। पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव ने सभी एसडीओपी को निर्देश देते हुए कहा कि शासन की गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। इसके लिए खुली जेल बनाने के भी निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिये।
   विदित है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूरे जिले में आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, यात्रा, चल समारोह आदि निकालना और धरना व प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रकार के मेले, इक्जीबिशन, प्रदर्शनी आदि की अनुमति प्रतिबंधित रहेगी।

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