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उच्चतम न्यायालय की खुलेआम अवहेलना कर अतिक्रमण हो रहा : उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय भूमि , चरनोई भूमि से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए

Aditi News Team

Mon, Oct 12, 2026

उच्चतम न्यायालय की खुले आम अवहेलना कर अतिक्रमण किया जा रहा है

करेली उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय भूमि , चरनोई भूमि से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए l यदि अतिक्रमण हटाया नहीं जाता है तो इसके जिम्मेदार कलेक्टर होंगे l पर करेली शहर इन निर्देशों का खुलेआम अबहेलना देखी जा सकती है l चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 म 45 पर हो या राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना 26 पर यहां के नागरिक धीरे-धीरे रोड के बाजू से अतिक्रमण करते हैं और बाद में पक्का निर्माण कर लेते हैं l और प्रशासन को दिखाई नहीं देता है l यहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पटर हमेशा नींद में सोए रहते हैं l अभी हाल में शांति समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि ओवर ब्रिज के नीचे जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है l उनको तुरंत हटाया जाए पर शांति समिति की बैठक का निर्णय कोई सार्थक निर्णय ओर कार्यवाही नहीं हो सकी l अब तो नागरिक अतिक्रमण कर व्यापार करने लगे है चाहे वह अवैध रेत विक्रय का मामला हो या गिट्टी विक्रय कार्य हो l सब मनमानी पर उतारू है जागरूक नागरिकों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती हैं l करेली शहर का तो भगवान ही मालिक है l

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह

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