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दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग; कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी

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अमानक व खराब बीज देकर किसानों से ठगी का आरोप : दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग; कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी

Aditi News Team

Sat, Sep 26, 2026

अमानक व खराब बीज देकर किसानों से ठगी का आरोप, कलेक्टर से की गई शिकायत

दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग; कार्रवाई न होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी

जबलपुर स्थित एक कृषि संस्थान पर किसानों को घटिया बीज देकर ठगी करने और भारी नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध में बहुजन चेतना विकास मोर्चा ने जिला कलेक्टर एवं कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम मेहरा द्वारा सौंपे गए शिकायत पत्र के अनुसार, ग्राम रामनिवारी (तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर) के कृषक जितेन्द्र मेहरा एवं किसन मेहरा ने बेहतर उपज की उम्मीद में जमीन सिकमी (बटाई) पर ली थी। उन्होंने जबलपुर के चंडालभाटा गेट के सामने, शिव नगर स्थित 'चंडोक मशीनरीज एग्रोडिविजन' से लगभग ₹25,200 का धान का बीज खरीदा था। बुआई के 2 माह बीत जाने के बाद भी धान की फसल सही तरीके से नहीं हुई, जिससे किसानों को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

इसी तरह ग्राम हरदुआ (तहसील पाटन, जिला जबलपुर) निवासी राजकुमार श्रीपाल ने भी उक्त दुकान से ₹8,500 का तिल्ली का बीज खरीदा था, जिसकी फसल भी ठीक से नहीं पनपी।

संगठन का आरोप है कि दुकानदार द्वारा अमानक बीज बेचकर कई अन्नदाताओं के साथ ठगी की गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कर संबंधित फर्म का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए तथा पीड़ित किसानों को उनकी राशि व नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रशासन द्वारा किसानों के हित में ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो बहुजन चेतना विकास मोर्चा किसानों के साथ न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होगा।

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