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: Narsinghpur खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर 3 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध 60 हजार रूपये का अर्थदंड

Aditi News Team

Wed, Nov 11, 2020

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन पर 3 प्रकरणों में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज कुमार ठाकुर ने संबंधित प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कुल 60 हजार रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया है। दो खाद्य प्रतिष्ठान के विरूद्ध 25- 25 हजार और एक प्रतिष्ठान के विरूद्ध 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
          इस सिलसिले में सुनील कुमार आत्मज सीताराम गुप्ता की फर्म सोनू उपहार सेंटर बस स्टेंड के पास मुंगवानी के विरूद्ध 25 हजार रूपये, संदेश कुमार आत्मज कंछेदीलाल चौकसे की फर्म चौकसे मेडिकल शॉप सालीचौका के विरूद्ध 25 हजार रूपये और आशीष चौकसे आत्मज नित्यगोपाल चौकसे की फर्म श्री लक्ष्मी नारायण किराना स्टोर्स बस स्टेंड के पास सिंहपुर के विरूद्ध 10 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
         उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार जैन द्वारा मुंगवानी में सोनू उपहार सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपीज डेयरी टोस्ट एवं क्रंची टोस्ट का नमूना मिथ्याछाप पाया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। फलस्वरूप 25 हजार रूपये का अर्थदंड अनावेदक सुनील कुमार गुप्ता के विरूद्ध लगाया गया।
         खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित गुप्ता द्वारा चौकसे मेडिकल शॉप सालीचौका का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनावेदक द्वारा विहित खाद्य पंजीयन के बगैर खाद्य पदार्थों को संग्रहीत कर विक्रय करना पाया गया। इनकी मेडिकल शॉप में मेडिकल सामग्री के अतिरिक्त हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा आदि खाद्य सामग्री का विक्रय करना पाया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। फलस्वरूप 25 हजार रूपये का अर्थदंड अनावेदक संदेश कुमार चौकसे के विरूद्ध लगाया गया।
         इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार जैन द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण किराना स्टोर्स बस स्टेंड के पास सिंहपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनावेदक द्वारा मिथ्याछाप श्री हरिओम फुड्स प्रीमियम मोती साबुदाना का विक्रय करना पाया गया। इस नमूने के मिथ्याछाप होने की पुष्टी जांच रिपोर्ट में हुई, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। फलस्वरूप 10 हजार रूपये का अर्थदंड अनावेदक आशीष चौकसे के विरूद्ध लगाया गया।

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