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मध्यप्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पतंजलि गाय के : घी (200 ml) के एक विशिष्ट बैच को प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित घोषित कर पूरे प्रदेश में उसकी बिक्री,वितरण,सप्लाई पर रोक

Aditi News Team

Fri, Oct 9, 2026

मध्यप्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पतंजलि गाय के घी (200 ml) के एक विशिष्ट बैच को प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित घोषित कर पूरे प्रदेश में उसकी बिक्री, वितरण और सप्लाई रोकने तथा स्टॉक वापस मंगाने के आदेश जारी किए हैं।

यह मामला छिंदवाड़ा जिले से जुड़ा है।मुख्य विवरण (8 अक्टूबर 2026 के आदेश और समाचार रिपोर्टों के अनुसार)

उत्पाद: पतंजलि Cow’s Ghee Pack 200 ml

बैच नंबर: FAWB260017

निर्माण तिथि: अप्रैल 2026

उपयोग की अंतिम तिथि: दिसंबर 2026

सैंपल: 10 अगस्त 2026 को छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र (देलाखारी) स्थित अनिल किराना से लिया गया

जांच: भोपाल की प्रयोगशाला (कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख) में; 21 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत असुरक्षित घोषित

आदेश के तहत संबंधित बैच का पूरा स्टॉक बाजार, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक और रिटेल दुकानों से वापस लिया जाएगा। दुकान पर मिलने पर जब्ती हो सकती है, और निर्माता तथा विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। कुछ रिपोर्टों में जानकारी महाराष्ट्र खाद्य प्रशासन और FSSAI को भेजे जाने का भी उल्लेख है। अधिकांश खबरों में असुरक्षित होने का सटीक कारण (जैसे कोई विशेष मिलावट या मानक विफलता) विस्तार से नहीं बताया गया है।

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