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: नरसिंहपुर जिले में अब दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा,कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Aditi News Team

Tue, Aug 19, 2025
नरसिंहपुर,जिले में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी नरसिंहपुर।जिले के अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति के संदर्भ में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालकों को बार- बार विभिन्न माध्यमों से जागरूक किए जाने के बाद भी उनके द्वारा नियमित रूप से हेलमेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि दो पहिया वाहन चलाते समय चालक द्वारा हेलमेट लगाए जाएं, तो निश्चित ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लायी जा सकती है। इस संबंध में समय- समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से ISI Marked Helmet (शिरस्त्राण) पहनेगा। स्पष्टत: इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गों पर सफर किया जाता है, तो किसी भी समय उनकी एवं साथ में बैठी सवारी की जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अत: इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता को प्रतीत होने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल/ सीएनजी का प्रदाय नहीं किया जाएगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/ आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन कर सकता है। उक्त प्रतिबंध आदेश आकस्मिक चिकित्सा संबंधी मामलों की स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/ आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश जारी होने के दिनांक से 18 अक्टूबर तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ संस्था/ संचालक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

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