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57 माह पुराने मामले में दरिंदे को फांसी की सजा : क़ातिल / रेपिस्ट को साँसे टूटने तक फांसी पर लटकाया जाए,जज ने सख्त टिप्पणी के साथ सुनाया फैसला

Aditi News Team

Sat, Nov 1, 2025

दरिंदे को फांसी की सजा

क़ातिल / रेपिस्ट को साँसे टूटने तक फांसी पर लटकाया जाए,जज ने सख्त टिप्पणी के साथ बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले मे सुनाया कठोर फैसला।

UP के शाहजहांपुर में सात वर्ष की मासूम से दुष्कर्म और छोटी बहन की क्रूरतापूर्वक हत्या के 57 माह पुराने मामले में दोषी अनिल चमेली को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने फैसले में केस को विरलतम श्रेणी का मानते हुए कहा कि दोषी को मृत्युदंड दिया जाना ही न्यायोचित होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न उठेगा।

क्या था मामला...

कांट थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच और सात साल की सगी बहनें 22 फरवरी 2021 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे प्राथमिक विद्यालय में लगे नल पर नहाने गई थीं। शाम तक दोनों नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई। वे लोग बच्चियों को तलाशते रहे। शाम को गांव से बाहर खेत पर पांच वर्ष की बच्ची मृत अवस्था में मिली। उसके सिर से खून बह रहा था।

दूसरी बहन की तलाश शुरू की तो रात करीब 11 बजे घटनास्थल से लगभग सौ मीटर की दूरी पर बच्ची लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। पुलिस ने शहद बेचने वाले अनिल को अरेस्ट कर चार्जशीट लगाई थी।

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

57 माह पुराने मामले में

दरिंदे को फांसी की सजा

क़ातिल / रेपिस्ट को साँसे टूटने तक फांसी दी जाए

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