Wednesday 30th of September 2026

ब्रेकिंग

श्रीमद्भागवत कथा में कथा वाचक पंडित बीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को सुना रहे भक्तों को

सांसद श्री चौधरी और विधायक श्री पटेल ने 109 वृद्धजनों को वितरित किए सहायक उपकरण

कुण्डलपुर में निर्यापक मुनि श्री समतासागर महाराज का 44वां दीक्षा दिवस श्रद्धा-भक्ति के साथ मनाया गया

हजारों गो सेवकों ने अपने हस्ताक्षर कर गो संरक्षण का संकल्प लिया

सभा में 320 महिला स्व सहायता समूह 30 ग्राम संगठन की महिलायो ने दोबारा भाग लिया

: जिला अस्पताल में तम्बाकू उत्पाद के सेवन पर 13 व्यक्तियों पर लगा जुर्माना

Aditi News Team

Tue, Jun 7, 2022

जिला अस्पताल में तम्बाकू उत्पाद के सेवन पर 13 व्यक्तियों पर लगा जुर्माना

नरसिंहपुर। जिला अस्पताल परिसर में तम्बाकू उत्पाद का सेवन करते पाये जाने पर 13 व्यक्तियों पर एक हजार 290 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। ये व्यक्ति तम्बाकू, गुटखा, बिड़ी या सिगरेट का सेवन कर रहे थे। यह चालानी कार्रवाई सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम/ कोटपा 2003 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला स्तरीय निगरानी दल ने सोमवार को की है।

      सीएमएचओ डॉ. अजय कुमार जैन ने बताया कि कोटपा एक्ट के अंतर्गत अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, होटल, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, टॉकीज, प्रतीक्षालय, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, चाय की दुकान, मिष्ठान भंडार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

      नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. गुलाब खातरकर, जिला अस्पताल प्रबंधक डॉ. राजेन्द्र डहेरिया एवं निगरानी दल के अन्य सदस्यों ने चालानी कार्रवाई की। नोडल अधिकारी ने जिला अस्पताल में लोगों को तम्बाकू उत्पाद के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए इनका सेवन नहीं करने की समझाइश दी।

Tags :

जरूरी खबरें