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: भारतीय साक्छय अधिनियम की अवमानना को लेकर आईपीसी धाराओ के तहत पुलिस थाना में की जायेगी शिकायत दर्ज

Aditi News Team

Thu, Sep 14, 2023
भारतीय साक्छय अधिनियम की अवमानना को लेकर आईपीसी धाराओ के तहत पुलिस थाना में की जायेगी शिकायत दर्ज :- नर्मदापुरम - महेश वर्मा ने विग्यप्ति जारी करके बताया हैं कि भारतीय साक्छय अधिनियम 1872 की धारा 76 के पालन में भारतीय संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकारों को लेकर दिनांक - 03/08/2023 में कार्यालय नगरपालिका से जानकारी मांगी थी कि प्रथम नियुक्ति की स्थिति में कर्मचारी मनमोहन तिवारी, ओम प्रकाश रावत, गणेश कहार, स्वर्गीय महेश सोनी, स्वर्गीय उर्मिला नागवंशी के सर्विस रिकार्ड में परिवार से कौन सदस्य उत्तराधिकारी थे कि जानकारी न देकर भारतीय साक्छय अधिनियम की धारा 76 की अवमानना की गई है जानकारी न देने के अभाव में उक्त अधिनियम में प्रावधान हैं कि संबधित अवमानना करने वाले के विरूद्ध भारतीय दंड सहिता आईपीसी की धारा 166, 166 A, 188, 420, 260 के अंतर्गत पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करने की जा सकती हैं । नगरपालिका परिषद नर्मदापुरम में सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया जाता है है जानकारी नहीं दी जाती हैं प्रथम व द्वितीय अपील की कार्यवाही में बहुत समय व पैसा दोनो बर्बाद होते है इसलिए भारतीय साक्छय अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई थी इसकी भी अवमानना नगरपालिका के द्वारा करके स्वत: ही आईपीसी की धाराओ के तहत अवसर प्रदान किया गया है । नगरपालिका के सीएमओ साहब श्री नवनीत पांडे जी से निवेदन व अपेक्षा हैं कि जो जानकारी दिनांक- 03/08/2023 आवेदनपत्र के माध्यम से मांगी गई है पन्द्रह दिवस की समयावधि में उक्त संपूर्ण जानकारी दी जावे जानकारी क्यों नहीं दी गई भारतीय साक्छय अधिनियम की धारा का उल्लेख किया जावे अन्यथा विवश व बाध्य होकर आपके व्यक्तिगत नाम से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओ के अंतर्गत पन्द्रह दिवस की समयावधि के पश्चात शिकायत दर्ज की जायेगी जिसकी संपूर्ण जबाबदारी आपकी होगी ।  

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