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: चिन्हित जघन्य सनसनीखेज प्रकरण- हत्या के मामले मे आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे नरसिंहपुर पुलिस को सफलता।

Aditi News Team

Wed, Jun 28, 2023
चिन्हित जघन्य सनसनीखेज प्रकरण- हत्या के मामले मे आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे नरसिंहपुर पुलिस को सफलता। थाना स्टेशनगंज का अप0क्र0 302/2021 धारा 302 भादविः- दिनांक 08.04.2021 के 17.00 बजे ग्राम खमरिया के रमन दुबे के ढोगावाले खेत के नलकूप के पास मृतक प्रकाश पिता धनीराम धानक उम्र 40 साल का शव मिलने पर मर्ग कायम कर शव पंचायतनामा कार्यवाही, निरीक्षण घटना स्थल, पश्चात शव का पीएम कराया गया, शव पंचायत कार्यवाही मे मृतक के सिर पर पीछें व बगल मे गहरे घाव किसी ठोस वस्तु के , दाहिना पैर घुटना के पास टूटा व शरीर पर रक्त के निशान पाये गये साथ ही मृतक के हाथ की मुठ्ठी मे बाल तथा घटना स्थल पर एक शर्ट के जेब का उपरी हिस्सा टुकड़ा पाया गया , जिस पर प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक को किसी सख्त वस्तु से चोट कर हत्या करना पाये जाने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ उक्त अपराध कायम किया गया है । घटना की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी मे चिन्हित कर घटना ग्राम मे ही कैंप कर विवेचना के दौरान आई परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर संदेही हरिओम धानक को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ पर घटना करना कबूल किया तथा घटना सयम पहनी शर्ट जिसका जेब का उपरी टुकड़ा गायब था जिसमे रक्त लगा था तथा घटना मे प्रयुक्त आलाजरब लोहे की राड जप्त कराने पर दिनांक 14.04.21 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया । तथा दिनांक 31.05.21 को विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे दिनांक 08.06.21 को प्रस्तुत कराया गया । एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट प्राप्त की गयीं जिनसे अभियोजन कहानी की पुष्टि हुंई तथा प्रकरण के विचारण के दौरान नियत दिनांको पर गवाहों को मान0 न्यायालय मे प्रस्तुत कराया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अपराध कायमी से विचारण तक पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा लगातार माॅनीटरिंग की गयी है । माननीय न्यायालय श्री अखिलेश धाकड़ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 86/21 पर सुनवाई कर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्को से सहमत होते हुये अपने निर्णय दिनांक 27..06.2023 को आरोपी हरिओम पिता शिवरात्रि उर्फ मंजू धानक उम्र 25 साल निवासी ग्राम जरजोला रोड खमरिया थाना स्टेशनगंज को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि के आरोप मे आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड सवे दण्डित किया गया है । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी स्टेशनगंज निरी0 अमित विलास दाणी हाल रक्षित केन्द्र नरसिंहपुर द्वारा तथा शासन की ओर से पैरवी श्री रामकुमार पटैल जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की गई है।

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