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: नरसिंहपुर,आदतन अपराधी रवि राठौर का जिला बदर

Aditi News Team

Sat, Apr 9, 2022
आदतन अपराधी रवि राठौर का जिला बदर
  • नरसिंहपुर, 08 अप्रैल 2022. मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना स्टेशनगंज नरसिंहपुर के ग्राम रौंसरा निवासी रवि पिता नरेश राठौर को जिला बदर किया गया है। रवि राठौर को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने रवि राठौर को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि रवि राठौर के विरूद्ध एक राय होकर गाली- गलौच कर जान से मारने की धमकी देने, सट्टा- पट्टी काटने, अवैध धारदार बका रखे मिलने, जुआ खेलने, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आदि के 15 प्रकरण दर्ज हैं।

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