Thursday 25th of June 2026

ब्रेकिंग

258 घनमीटर रेत ज़ब्त, तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक हाईवा पर कार्रवाई

शिक्षक से एरियर की राशि को निकालने के ऐवज में आरोपी वोमेंद्र रोकड़े बाबू द्वारा 4000/- रुपए रिश्वत की मांग की गई थी

देश के उत्तरी तट के पास दो ज़बरदस्त भूकंप आए, जिससे राजधानी काराकस में कई इमारतें ढह गईं

गायत्री जयंती पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित चार दिवसीय कार्यक्रम स्थानीय गायत्री पीठ मे धूमधाम से संपन्न हुआ

मंत्री उदय प्रताप सिंह की पहल पर राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया द्वारा सांसद विकास निधि से 35 लाख की राशि स्वीकृत

: होशंगाबाद,सीसीएफ एव डीएफओ के दिशा निर्देशन मे काष्ठ क्रेता की दुकान को किया गया सील

Aditi News Team

Tue, Nov 16, 2021

काष्ठागार से नीलामी मे काष्ठ लेने के उपरांत ई.एमडी की राशि जमा नही करने का मामला वन विभाग से धोखाधडी किये जाने का मामला एफआईआर भी हो सकती अहमद ट्रेडर्स के संचालक पर होशंगाबाद। वनसरंक्षक आरपी राय एव वनसंरक्षक पदेन वनमंडलधिकारी लालजी मिश्रा के दिशा निर्देशन मे व आदेशानुसार एसडीओ शिवकुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र सामान्य होशंगाबाद की टीम ने आज लकडी क्रेता के फर्नीचर मार्ट को सील करने की कार्रवाई की है।तत्सबंध मे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार काष्ट क्रेता अहमद ट्रेडर्स डबल फाटक के पास होशंगाबाद द्वारा वनमंडल (सा) के अंतर्गत काष्ठागार डिपो से नीलामी मे दिनांक 03/09/2021को नीलामी में बोली लगाकर इमारती काष्ठ के लॉट को 4,56, 500/- रुपये में क्रय किया गया था।इस दौरान क्रेता द्वारा नीलाम दिनांक 03/09/,2021 को ईएमडी की राशि का बैंक चैक क्र॔माक 004341 जो कि राशि 1,05,000/ रूपये वन विभाग को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जब इस कार्यालय द्वारा चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया तो क्रेता के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बैंक ने चेक वापिस कर दिया। बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में वन विभाग के द्वारा क्रेता से बार बार दूरभाष पर संपर्क करने एवं उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त राशि जमा करने हेतु अवगत कराया गया। इसके बाबजूद भी काष्ठ क्रेता द्वारा ईएमडी की राशि आज दिनांक तक वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। वनसरंक्षक पदेन वन मंडलाधिकारी लालजी मिश्रा के आदेशानुसार काष्ठ क्रेता अहमद ट्रेडर्स होशंगाबाद के फर्नीचर मार्ट को नियमानुसार सील करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही फर्म का रजिस्ट्रेशन को भी निरस्त करने के लिये प्रस्ताव भी शीघ्र दिये जाने के आदेश स्थानीय वन अधिकारियों को दिये गये।यह भी कहा गया कि आवश्यकता होने पर उक्त फर्म के विरुद्ध बैंक से चैक बाउंस होने के कारण पुलिस थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराये जाने के आदेश भी दिये गये उपवनमंडला धिकारी होशंगाबाद (सा) को भी सूचित किया गया कि उक्त प्रकरण में आप स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेकर वनपरिक्षेत्र अधिकारी होशंगाबाद सा से नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं प्रकरण में की गई कार्यवाही से समय-समय पर इस कार्यालय को अवगत करावे।गौरतलब रहे कि वनसंरक्षकआरपी राय और वन संरक्षक पदेन वनमंडलाधिकारी सामान्य लालजी मिश्रा के दिशा निर्देशन मे एव एसडीओ शिवकुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में होशंगाबाद सामान्य वन परिक्षेत्र की टीम ने आज लकडी क्रेता अहमद ट्रेडर्स डबल फाटक होशंगाबाद के फर्नीचर मार्ट को सील करने कीं कार्रवाई की गई है।

Tags :

जरूरी खबरें