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: नरसिहपुर,चिन्हित प्रकरण- पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे सफलता

Aditi News Team

Wed, Sep 27, 2023
नरसिहपुर,चिन्हित प्रकरण- पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे सफलता थाना चीचली का अप0क्र0 224/2019 धारा 302, 201 भादवि 25/27 आम्र्स एक्ट:- दिनांक 19.09.2019 को प्रार्थी जगदीश यादव निवासी ढुरसुरा थाना चीचली ने रिपोर्ट लेख कराया कि इसकी लड़की श्रीमति रानी पति करन यादव 21 साल का विवाह देढ़ वर्ष पूर्व करन यादव निवासी ग्राम रायपुर जिला होशंगाबाद के साथ हुआ था, करीब 10 माह पूर्व लड़की रानी (मृतिका) का अपने पति के साथ विवाद होने से मायके मे ग्राम ढुरसुरा मे आकर रह रही थी, दिनांक 18.09.19 की रात्रि 09.00 बजे खा खाकर घर के दहलान मे पेटी के उपर लगा बिस्तर पर लड़की रानी, उसके बजू मे रखीं पलगों पर इसकी पत्नी कलाबाई, लड़का राहुल , चाची सकुनबाई तथा एक पलंग पर यह सोया था । एकदम से ठाय की आवाज आने पर नींद खुली तो घर के आंगन से एक व्यक्ति भागते दिखा, लड़का राहुल , व पत्नी को जगाया और लाईट जलाकर देखे तो रात्रि के करीब 01.30 बजे थे व लड़की रानी बिस्तर पर मृत पड़ी थी उसके दाहिने तरफ कनपटी मे चोट लगी थी खून निकल रहा था, अज्ञात व्यक्ति ने लड़की कनपटी पर गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट पर उक्त अपराध कायम किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुये अपराध को जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी मे चिन्हित कर पुलिस टीमो का गठन कर परिस्थिति जन्य एवं तकनीकी साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन पर संदेही मृतिका का पति करन यादव पिता राजाराम यादव उम्र 25 साल निवासी रायपुर जिला होशंगाबाद को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ पर पत्नी के ससुराल न आने की रंजिश से रात्रि मे अपने घर से ससुराल आकर देशी कट्टा से पत्नी के सिर मे फायर कर हत्या करना तथा वापसी मे देशी कट्टा को नर्मदा नदी मे फैक देना तथा घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त कराने पर दिनांक 23.09.19 को आरोपी करन यादव पिता राजाराम यादव उम्र 25 साल निवासी रायपुर जिला होशंगाबाद को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया । ठोस भौतिक, परिस्थितिन्य, चिकित्सीय व तकनीकी साक्ष्य का संकलन कर दिनांक 18.11.2019 चालान क्रमांक 246/19 तैयार किया तथा दिनांक 22.11.19 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कराया गया। समय≤ पर एफएसएल रिपोर्ट एवं गवाहों को माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कराया गया ,प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अपराध कायमी से विचारण तक पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा लगातार माॅनीटरिंग की गयी है। माननीय न्यायालय श्री राजेश शर्मा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश , गाडरवारा द्वारा सत्र प्रकरण क्र 72/2019 पर सुनवाई कर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क से सहमत होते हुये अपने निर्णय दिनांक 27.09..2023 को आरोपी करन यादव पिता राजाराम यादव उम्र 25 साल निवासी रायपुर जिला होशंगाबाद को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि आजीवन कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि 3 वर्ष सश्रम करावास, 1000/- अर्थदण्ड एवं धारा 27(1) आम्र्स एक्ट 5 वर्ष सश्रम करावास एवं 2000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी चीचली अजय खोब्रागढ़े हाल जिला रीवा द्वारा तथा शासन की ओर पैरवी श्री सर्वेश शर्मा अपर लोक अभियोजक गाडरवारा द्वारा की गई है।

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