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: नरसिंहपुर, जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Aditi News Team

Sat, Jan 21, 2023

जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नरसिंहपुर, 21 जनवरी 2023. नरसिंहपुर ज़िले के अंतर्गत जनपद पंचायत बाबई चीचली क्षेत्र में खसरा की बीमारी के मरीज़ पाए गए हैं, जिनमें बच्चे मुख्य रूप से प्रभावित है। खसरा रोग विषाणु से होने वाले अत्यंत संक्रामक रोग है। उक्त बीमारी के सम्भावित मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उपरोक्त बीमारी पर नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत नरसिंहपुर ज़िले हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें:- नर्सिंग होम्स तथा निजी चिकित्सालयों की जानकारी में उक्त संक्रामक रोग से संबंधित जैसे ही कोई मरीज़ आता  है या भर्ती होता है, तो उसकी जानकारी तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर, नज़दीकी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा नगर पालिका परिषद/ नगर परिषद द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय यदि कोई हो, को एवं संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को तत्काल दी जाएगी तथा परिसर को उचित रीति से रोगाणुनाशित किया जाएगा।

      उपरोक्त बीमारी के संदिग्ध/ संभावित मरीज़ के उनके क्षेत्र में मिलने की लिखित जानकारी संबंधित आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार, ग्राम पंचायत सचिव/ रोज़गार सहायक, पंच/ सरपंच, नगरीय क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उक्त संबंध में प्राप्त जानकारी तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर एवं संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनिवार्य रूप से लिखित रूप में भेजेंगे।

      शाला में आने वाले छात्र/ छात्राओं पर निगरानी रखी जाए एवं जैसे ही उपरोक्त बीमारी के संदिग्ध/ सम्भावित छात्र अथवा छात्रा उनकी जानकारी में आते हैं, इसकी सूचना प्राचार्य/ प्रधानपाठक द्वारा तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों एवं संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनिवार्य रूप से लिखित में दी जाएगी।

      ज़िले के अंतर्गत मंदिरों में आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए तथा उपरोक्त बीमारी के संदिग्ध/ सम्भावित मरीज़ों की जानकारी मंदिर के पुजारियों द्वारा तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी को दी जाएगी।

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर, समस्त शासकीय चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केंद्र, उपरोक्त सम्बंध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मरीज से उचित रीति से संपर्क कर उसके इलाज की त्वरित व्यवस्था करेंगे एवं समुचित इलाज सुनिश्चित करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर इस संबंध में दलों का क्षेत्रवार गठन करेंगे, जो मरीज़ों से उचित रीति से संपर्क कर उनके इलाज है तो समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

      ज़िले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रो आदि से संपर्क कर खसरा की बीमारी के मरीज़ों की जानकारी अद्यतन रखेंगे एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर बीमारी की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

      यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो वह भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।

      चूँकि उपरोक्त परिस्थितियां एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है, इस कारण यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत समयाभाव के कारण एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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