नरसिंहपुर, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दंडित किया : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Aditi News Team
Tue, Nov 4, 2025
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
नरसिंहपुर । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संतोषी वासनिक के न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी मुकेश उर्फ राज उर्फ किस्मत उर्फ मुखडा आ.मोहन ठाकुर आयु 27 वर्ष, निवासी- ग्राम धरम चौक चीचली थाना चीचली जिला नरसिंहपुर को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा- 3/4 की उपधारा (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- जुर्माना सें तथा बीएनएस की धारा 87 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना से दंडित किया गया।
Tags :
अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)
नरसिंहपुर । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संतोषी वासनिक के न्यायालय द्वारा
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन