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सार्थक ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित : संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को उक्त तीनों चिकित्सकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश

Aditi News Team

Sun, May 17, 2026

संभाग आयुक्त ने तीन सहायक पशु चिकित्सको को सार्थक ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने पर तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को उक्त तीनों चिकित्सकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश

नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ ने नर्मदापुरम जिले के तीन सहायक पशु चिकित्सा को सार्थक ऐप पर फेक उपस्थित दर्ज कराने और कार्य पर उपस्थित ना होते हुए भी अवैध रूप से वेतन आहरण करने तथा लाखों रुपए की शासकीय राशि का प्रभक्षण किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग नर्मदापुरम को निर्देश दिए हैं कि उक्त तीनों सहायक पशु चिकित्सकों के विरुध एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ ने प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय के पत्र के आधार पर पशु चिकित्सा सहायक मुख्य ग्राम खंड केसला डॉ गरिमा शुक्ला, पशु चिकित्सा सहायक पशु चिकित्सालय काला आखर डॉक्टर ज्योति नवडे, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ चल विरुजालय केसला डॉक्टर अंशु तुमराम को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम - 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि केसला में पदस्थ डॉ गरिमा शुक्ला, काला आखर मैं पदस्थ डॉ ज्योति नवडे एवं केसला में पदस्थ डॉ अंशु तुमराम द्वारा सार्थक एप में मोबाइल पर फोटो दिखाकर किसी अन्य के माध्यम से एप पर उपस्थित दर्ज की जा रही थी, जिसे स्पष्ट है कि उक्त तीनों चिकित्सकों द्वारा सार्थक ऐप पर कूट रचना की जाकर फर्जी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही थी एवं कार्य पर उपस्थित ना होते हुए भी इनके द्वारा अवैध रूप से वेतन आहरण किया गया। जिससे लाखों रुपए की शासकीय राशि का प्रभक्षण किया गया। इनका यह उक्त कृत्य अत्यंत ही गंभीर कदाचार एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में परीक्षित माना गया। अतः प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पत्र में उल्लिखित तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ ने उक्त तीनों सहायक पशु चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉक्टर ज्योति नवडे एवं डॉक्टर गरिमा शुक्ला तथा डॉ अंशु तुमराम का मुख्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं नर्मदापुरम नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त तीनों चिकित्सकों को मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। संभाग आयुक्त का उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ

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