: नरसिंहपुर,कलेक्टर एवं एसपी ने किया बरमान का निरीक्षण
Mon, May 17, 2021
कलेक्टर श्री वेद प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव ने शनिवार को बरमान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य, राजस्व एवं जनपद के अधिकारियों से बरमान में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी ली। मौक़े पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 28 कोरोना संक्रमित व्यक्ति है ।बरमान को रेड ज़ोन घोषित कर दिया गया है ।
कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने कहा कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित एवं होम क्वॉरंटीन है उनके घरों में पर्याप्त जगह ना हो तो उन्हें संस्थागत क्वॉरंटीन किया जाए ताकि संक्रमण ना फैले। इसके अलावा उन्होंने किल कोरोना अभियान के अंतर्गत किए गए सर्वे कार्य की भी जानकारी ली।इस अभियान को उन्होंने गम्भीरतापूर्वक करने के निर्देश भी दिए।
: साईखेड़ा कोविड केयर में दी उपयोगी सामग्री
Thu, Apr 22, 2021
साईखेड़ा कोविड केयर में दी उपयोगी सामग्री
साईखेड़ा। बीते गुरुवार को कोविड केयर सेंटर साईखेड़ा में अध्यापक संयुक्त मोर्चा के सदस्य प्राथमिक शिक्षक भानु राजपूत एवं सुनील श्रीवास ने बीएमओ डॉ जगदीश वर्मा, डॉ राजेश चौकसे एवं उनके स्टाफ़ को जिले के शिक्षको द्वारा एकत्रित राशि से गर्म ठंडे पानी की मशीन एवं पानी भरने के लिए दो बैरल सौंपे। इस अवसर पर भानु राजपूत ने बताया की कोरोना महामारी के चलते हम सभी जिले के शिक्षको ने अध्यापक संयुक्त मोर्चा के मनीष कटारे, राकेश दुबे एवं आशीष नामदेव के प्रयासो से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर लगभग 1 लाख 80 हजार से अधिक राशि एकत्रित कर जिले के सभी कोविड केयर सेंटरों पर गर्म ठंडे पानी की मशीनें भेंट की है। सहयोग राशि के एकत्रीकरण में नगेन्द्र त्रिपाठी, मधुसूदन पटैल,सुरेन्द्र पटैल, मनीष शंकर तिवारी, प्रभात रूसिया, ब्रजेश चौकसे सहित अनेक साथियो का सहयोग मिला है।
: नरसिंहपुर,रंगपंचमी पर नहीं निकलेंगे सार्वजनिक जुलूस
Thu, Apr 1, 2021
नरसिंहपुर,
अपर जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा बताया गया कि 2 अप्रैल को जिले में रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जायेगा। इसके लिए जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी/ तहसीलदार तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यह सुनिश्चित करने कहा है कि वे रंग पंचमी के कोई भी सार्वजनिक जुलूस, गैर, होली खेलने वालों के समूह, झुंड न निकले। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन न हो। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इसका प्रचार- प्रसार माईक/ लाउड स्पीकर, मुनादी से कराई जावे। किसी भी प्रकार भोजनालय/ रेस्टारेंट में बैठकर भोजन कराने के स्थान पर पैक/ पार्सल/ टिफिन/ डिब्बा में ही भोजन सामग्रियां दी जा सकती हैं, इनका भी प्रचार- प्रसार किया जाये। शहर के नजदीक के ढाबों पर शहरी लोगों की भीड़ की स्थिति न बने।