Sunday 8th of November 2026

ब्रेकिंग

दीपावली त्यौहार के मद्देनजर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, मिठाई एवं खाद्य सामग्री के 40 नमूने जांच के लिए भेजे

नरसिंहपुर कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आरआरसी के आधार पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई

नरसिंहपुर करेली पुलिस की स्मैक के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, दो आरोपी गिरफ्तार

स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिल रहा संपत्ति का वैधानिक अधिकार- मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल

11 से 17 नवंबर तक होगी राष्ट्रीय शालेय अंडर-19 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता

: नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Aditi News Team

Tue, May 20, 2025
नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास नरसिंहपुर। न्‍यायालय द्वितीय अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती संतोषी वासनिक के न्‍यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के प्रकरण में आरोपी सुनील जाटव आ. नंदराम जाटव आयु 20 वर्ष, निवासी- ग्राम सडूमर, थाना पलोहा बडा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा- 3/4, 11(v)/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्रमश: 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- जुर्माना व 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- जुर्माना तथा भादवि की धारा 450, 354-ग में क्रमश: 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- जुर्माना व 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- जुर्माना से व सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67ए, 67ख में क्रमश: 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 10000/- - 10000/- जुर्माना से दंडित किया गया।प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्‍त प्रकरण में पैरवी की गई।

Tags :

जरूरी खबरें