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: इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं है, हम भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करेंगेबार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का किया विरोध

Aditi News Team

Sun, Mar 23, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं है, हम भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करेंगेबार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का किया विरोध उत्तरप्रदेश। "इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान नहीं है, हम भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे।" यह बात बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध करते हुए कही है। इसी के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी कही गई है। बार एसोसिएशन द्वारा लेटर जारी कर कहा गया है कि, आज हमें पता चला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आधार पर माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। अग्निशमन विभाग को उनके बंगले में 15 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। समाचार पत्रों ने इस तथ्य को पहले पन्ने पर छापा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में आग लग गई और परिवार के सदस्यों ने दमकल विभाग और पुलिस को बुलाया। आग बुझने के बाद, पुलिस को एक कमरे के अंदर भारी मात्रा में नकदी मिली, जिसके बाद 15 करोड़ रुपये की बेहिसाबी धनराशि बरामद होने की आधिकारिक प्रविष्टियां हुईं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने का फैसला किया। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और अक्टूबर, 2021 में उन्हें इलाहाबाद से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के इस निर्णय से एक गंभीर प्रश्न उठता है कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय कूड़ेदान है? यह मामला तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वर्तमान स्थिति की जांच करते हैं जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों की कमी है और लगातार समस्याओं के बावजूद पिछले कई वर्षों से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है। यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि बार के सदस्यों को पदोन्नत करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कभी भी बार से परामर्श नहीं किया गया। पात्रता पर विचार करना मानक के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। कुछ कमी है जिसके कारण अव्यवस्था हुई है और परिणामस्वरूप, "न्यायपालिका में जनता के विश्वास" को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम यह नहीं कह सकते कि यह स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ज्ञान में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में "इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ गड़बड़ है" जैसी टिप्पणी की है।

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