: नर्मदापुरम,मासिक वेतन भुगतान, उपादान हित लाभ राशि, सेवानिवृत्त सम्मान समारोह राशि के लाभ को लेकर माननीय न्यायालय कि शरण में जायेगा मजदूर संघ
मासिक वेतन भुगतान, उपादान हित लाभ राशि, सेवानिवृत्त सम्मान समारोह राशि के लाभ को लेकर माननीय न्यायालय कि शरण में जायेगा मजदूर संघ
नर्मदापुरम - भा.म.सं. से संबद्ध न.पा.कर्म. मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश वर्मा ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के स्पष्ट आदेश है कि प्रत्येक माह के पहले दिन श्रमिक/ कर्मचारियों को उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मासिक वेतन का भुगतान किया जावे दिनांक - 15/01/2020 में नगरपालिका ने मजदूर संघ से समझौता किया था कि प्रत्येक माह के दसवें दिन दिन कि समयावधि में सभी कर्मचारी/श्रमिकों को मासिक वेतनो का भुगतान कर दिया जावेगा परंतु बड़े ही खेद का विषय है कि नगरपालिका के द्वारा मासिक वेतनों के भुगतान में शासन के आदेश व मजदूर संघ से किये गये समझौते कि लगातार प्रतिमाह अवमानना करके आर्थिक शोषण किया जा रहा है विश्वनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्थापना शाखा व अन्य विभागों के द्वारा माह फरवरी के मासिक वेतन पत्रक तैयार नहीं किये गये है जिससे माह मार्च में कर्मचारी/श्रमिकों को मासिक वेतनो का भुगतान शासन आदेश व समझौते के पालन में प्राप्त हो सके
कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, स्थाई विनियमित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त या उनकी मृत्यु के पश्चात लगभग दो लाख रुपए उपादान हित लाभ राशि (ग्रेच्युटी) का भुगतान किया जावे एवं जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उनका विभाग के द्वारा सम्मान समारोह कर सम्मानित किया जावे पन्द्रह हजार रुपए कि सम्मान निधि राशि जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त की जावे ऐसे स्पष्ट आदेश वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन के द्वारा पारित किए गए हैं इन आदेशों कि अवमानना भी कर्मचारियों के विरोध में जाकर नगरपालिका कर रही हैं ।
नगरपालिका के द्वारा कर्मचारियों के विरोध में जाकर निरंतर शासन के आदेशो कि अवमानना व मजदूर संघ से किये गये समझौते कि अवमानना की जा रही है जिससे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है समय पर मासिक वेतन भुगतान, उपादान हित लाभ राशि, सेवानिवृत्त सम्मान समारोह निधि राशि के लाभ मिल सके को लेकर मजदूर संघ माननीय न्यायालय कि शरण में यथाशीघ्र जायेगा नगरपालिका अध्यक्ष व सीएमओ से अपेक्षा है कि वह कर्मचारी/श्रमिकों के आर्थिक लाभ को लेकर उक्त संबंध में उचित कार्यवाही करें ।
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