: गाडरवारा,शिवधाम डमरू घाटी न्यास के पंजीयन का आदेश पारित अनुविभागीय अधिकारी ने दिया आदेश
शिवधाम डमरू घाटी न्यास के पंजीयन का आदेश पारित अनुविभागीय अधिकारी ने दिया आदेश
गाडरवारा। प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के उपबंधों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन मे दिए गए आदेश दिनांक 08.09.23 के आलोक में अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती कलावती ब्यारे ने आज दिनांक 19.02 2025 को आदेश पारित किया है की शिवधाम डमरू घाटी न्यास का पंजीयन किया जाए। शिवधाम डमरू घाटी न्यास के पंजीयन के लिए लंबे समय से प्रकरण लंबित चल रहा था।समिति सदस्यों के अथक प्रयास एवं अच्छी भावनाओं शिव मंदिर का रखरखाव,निर्माण,खर्च आमदनी का लेखा-जोखा सहित अन्य गतिविधियां सही पाए जाने पर निर्णय समिति के पक्ष में रहा। जब इस संबंध में डमरू घाटी समिति अध्यक्ष हंसराज मालपानी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि माननीय लोकन्यास पंजीयक महोदया द्वारा डमरू घाटी न्यास के विधिवत पंजीयन का आदेश पारित किया गया है आगे उन्होंने कहा की स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया है हमारी पूरी समिति उनका बहुत-बहुत आभार करती है। कोषाध्यक्ष जिनेश जैन ने बताया कि न्यास की प्रकृति धार्मिक एवं शैक्षणिक है न्यास का उद्देश्य महादेव की विधिवत पूजा अर्चना करना लोगों को धर्म की ओर प्रेरित करना इसी उद्देश्य के कारण माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह उचित आदेश दिया गया है। डमरू घाटी समिति सचिव चंद्रकांत शर्मा उपाध्यक्ष डॉ उमाशंकर दुबे,रविशेखर जयसवाल,सहसचिव सुनील सोनी,केदार अग्रवाल,उपकोषाध्यक्ष कन्हैया लाल यादव,विधि सलाहकार आशीष दीक्षित ने भी दान दी भूमि स्वामियों स्वर्गीय मोहनलाल जी शर्मा परिवार,चंद्रकांत नगइज परिवार, प्रकाश काबरा परिवार ,उमेश नीरज शक्ति सिंह परिहार परिवार एवं समस्त सहयोगियों के प्रति आभार जताया है।
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