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आरोपी फर्जी लोन और स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर खासकर दक्षिण भारत के लोगों को फोन कर ठगी का शिकार बनाते थे।

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: नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Aditi News Team

Fri, Nov 29, 2024
नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास नरसिंहपुर । न्‍यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्‍यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के प्रकरण में आरोपी चन्‍द्रभान ठाकुर गौंड आ. विजय ठाकुर गौंड आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम चिल्‍का, थाना तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर म.प्र. को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को धारा- 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- जुर्माना एवं भादवि की धारा- 366 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- जुर्माना सें दंडित किया गया। पर अभियोक्‍त्री के नाना द्वारा अभियोक्‍त्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर आरक्षी केन्‍द्र तेंदूखेडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 159/2023 अंतर्गत संहिता की धारा 363 में लेखबद्ध की गई। दिनांक 29/5/2023 को अभियोक्‍त्री के दस्‍तयाब होने पर उसके कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत किए गए साक्षी जिसमें अभियोक्‍त्री, अभियोक्‍त्री के नाना तथा मॉ की साक्ष्‍य महत्‍वपूर्ण एवं विश्‍वसनीय मानते हुये एवं चिकित्‍सक द्वारा न्‍यायालय में दिये गये साक्ष्‍य को दृष्टिगत रखते हुए तथा चिकित्‍सीय साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्‍य के समर्थन में आई हुई डी.एन.ए. रिपोर्ट को निश्चियात्‍मक साक्ष्‍य मानते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त सजा सें दंडित किया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्‍त प्रकरण में पैरवी की गई।

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