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नरसिंहपुर न्‍यायालय, द्वितीय अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश द्वारा : अपनी ही बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले तथा समाज को कलंकित करने वाले पिता को आजीवन कारावास

Aditi News Team

Mon, Jan 12, 2026

अपनी ही बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले तथा समाज को कलंकित करने वाले पिता को आजीवन कारावास

नरसिंहपुर । न्‍यायालय, द्वितीय अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश संतोषी वासनिक के न्‍यायालय द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ पिता द्वारा अपने ही घर में दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा- 5 (l)(m)(n)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 5000/- जुर्माना तथा भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 351(3) में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना से दंडित किया गया। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि पीड़ित बालिका ने अपनी मां और मौसी के साथ आरक्षी केंद्र गाडरवारा में 22.5.25 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए व प्रकरण में आई साक्ष्‍य को एवं वैज्ञानिक साक्ष्‍य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त सजा सें दंडित किया। प्रभारी उपनिदेशक (अभियोजन)/सहायक निदेश्‍क (अभियोजन) अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्‍त प्रकरण में पैरवी की गई।

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

नरसिंहपुर न्यायालय

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