: मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति अनुमोदित
Tue, Dec 6, 2022
कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिये 598 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास (Redevelopment) नीति- 2022 का अनुमोदन दिया गया। शहरों में स्थित पुराने और जीर्ण-शीर्ण मकानों को तोड़ कर रहवासियों को नवीन, बेहतर, आधुनिक एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने तथा शहरी भूमि का अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति- 2022 का अनुमोदन किया गया।598 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृतिमंत्रि-परिषद द्वारा पवित्र क्षिप्रा नदी में कान्ह नदी के दूषित जल को मिलने से रोकने के लिए उज्जैन जिले की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिये 598 करोड़ 66 लाख रूपये की सिंहस्थ मद अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। निर्माण एजेंसी 15 वर्षो तक इसका रख-रखाव कार्य भी करेगी।226 स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना एवं उन्नयनमंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 226 स्वास्थ्य संस्थाओं (21 सिविल अस्पताल, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 191 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थापना / उन्नयन का अनुमोदन दिया गया।768 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृतिमंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेंस से सम्बद्ध अस्पताल की स्थापना के लिये पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि 665 करोड़ 88 लाख के स्थान पर 768 करोड़ 22 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।198 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृतिमंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहु धातु प्रतिमा, पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत राशि 198 करोड़ 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।73 सी.एम. राइज स्कूलों के निर्माण का निर्णयप्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 73 विद्यालयों के निर्माण के लिये डीपीआर परियोजना के संबंध में परियोजना परीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार 73 सर्वसुविधायुक्त संपन्न विद्यालयों का निर्माण अनुमानित लागत 2660 करोड़ 66 लाख रूपये से करने का निर्णय लिया।मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापना संबंधी निर्णयमंत्रि-परिषद ने भारतमाला परियोजना में इन्दौर के समीप MMLP स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया। राज्य शासन के अंश 85 करोड़ रूपये को Equity के रूप में मान्य करने के लिये अनुमोदन किया गया। नगरीय क्षेत्र की ग्राम जमोदी स्थित लगभग 75 हेक्टेयर आवासीय उपयोग की चयनित भूमि, जिसमें मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, के समतुल्य क्षेत्रफल की भूमि (नगरीय क्षेत्र से लगी हुई) एमपीआईडीसी की पीथमपुर निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना में आवासीय उपयोग करने के लिये अनुमति देने का निर्णय लिया गया।मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम / स्व-रोजगार योजना-2022 स्वीकृतमंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम एवं स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम / स्वरोजगार योजना-2022" स्वीकृत की गई। योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 करोड़ 50 लाख रूपये तथा आगामी 02 वर्षों के लिये कुल 42 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना से वर्ष 2022-23 एवं आगामी दो वर्षों में उद्यम के लिये 6 हजार एवं स्व-रोजगार के लिये 30 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।इस योजना को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की तर्ज पर संचालित किया जायेगा। योजना में नये उद्योगों की स्थापना के लिये सहायता दी जायेगी। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख रूपये तक होना चाहिये। उद्योग या निर्माण इकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत हो सकेंगी। बैंक से लिये गये लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक दिया जायेगा।नवीन स्व-रोजगार की स्थापना के लिये स्व-रोजगार योजना में सहायता दी जायेगी। सभी प्रकार के स्व-रोजगार के लिये 10 हजार से 1 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत हो सकेंगी। बैंक से लिये गये लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक दिया जायेगा। योजना में अगले 3 वर्ष में 30 हजार हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख रूपये तक की परियोजनाओं में सहायता देने का लक्ष्य है।अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश मे रोजगार की योजना मंजूरमंत्रि-परिषद द्वारा "पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना - 2022" को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में आगामी 3 वर्षों में प्रतिवर्ष प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के चयनित लगभग 200 युवाओं को नियोक्ता की मांग अनुसार साफ्ट स्किल एवं आवश्यक लेंग्वेज का प्रशिक्षण देकर आकर्षक वेतन पर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।पिछड़ वर्ग के युवाओं को जापान में नियोक्ता की माँग एवं रोजगार की उपलब्धता के अनुसार जापानी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के पात्र 200 इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए रोजगार हेतु जापान भेजा जाएगा। प्रति युवा 2 लाख 1 हजार 800 रूपये का व्यय होगा। इसमें राज्य सरकार का अंशदान 50.45 प्रतिशत एवं लाभार्थी का अंशदान 49.55 प्रतिशत रहेगा। लाभार्थी को अपने अंशदान का 75 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के प्रारंभिक 3 वर्षों में अनुमानित 6 करोड़ रूपए का व्यय होगा।खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2022 के व्यय का अनुमोदनमध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होंगे। मंत्रि-परिषद ने इसके लिये 230 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक सहमति दी। खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिये सामग्री क्रय, आवास, परिवहन तथा भोजन आदि के वास्तविक देयकों की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्ण अधिकार संचालक खेल एवं युवा कल्याण को प्रदत्त किये गये।बैतूल के ग्राम भैंसदेही में स्कूल चलाने भूमि आवंटितमंत्रि-परिषद ने श्री पूर्णा शिक्षा प्रसार समिति भैंसदेही, जिला बैतूल को स्कूल चलाने के लिये ग्राम भैंसदेही, नगर तहसील भैंसदेही की नजूल भूमि 19.247 हेक्टेयर में से 0.283 हेक्टेयर भूमि का स्थाई पट्टा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश के अनुसार आवंटित करने का अनुमोदन किया।सायबर सुरक्षा के लिए राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट टीम गठन का निर्णयभारतीय कम्प्यूटर एमरजेन्सी रिस्पॉस टीम (Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In)" सायबर सुरक्षा से संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। CERT In की विस्तारित शाखा के रूप में राज्य में "कम्प्यूटर एमरजेन्सी रेस्पांस टीम" (CERT) का गठन किया जाना है जो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगी। मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेट रेस्पांस टीम (State Computer Security Incident Response Team)" SCSIRT का गठन किया जाये। SCSIRT राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं, संवेदनशील एवं विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित विषयों के लिए निर्णय लेने के लिये सशक्त एवं केन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा ऐसी कोई Cyber Crisis / Attack की घटनाएँ, जो SCSIRT के संज्ञान में आए अथवा राज्य की किसी, Critical application, IT Infra मामलों हो, तो यथोचित निर्णय ले सकेगी।दूरसंचार/इंटरनेट सेवा को सुगम बनानेकेन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा द्वारा पूँजीगत निवेश के लिये जारी विशेष सहायता योजना वर्ष 2022-23 में राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है तथा केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप प्रदेश की दूरसंचार नीति में आवश्यक प्रावधान किये जाने की शर्त के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। केन्द्र सरकार द्वारा मिशन 500 अंतर्गत तथा "आत्म-निर्भर भारत अभियान" अंतर्गत 4जी मोबाईल सर्विसेस की सुविधा प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों में पहुँचाये जाने के दृष्टिगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) में प्रदेश के 3191 गाँवों में BSNL द्वारा 4जी सर्विसेस को समय-सीमा में पहुँचाने का लक्ष्य दिया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा इसके लिए भूमि आवंटन एवं अनुज्ञप्ति शुल्क प्रावधानों के संधोधन, नीति एवं दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया गया।प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानमंत्रि-परिषद ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) में प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) में नियत लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग के निस्तारण के लिये की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया।संत रविदास स्व-रोजगार योजना में संशोधनमंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा क्रियान्वित संत रविदास स्व-रोजगार योजना के हितग्राही की पात्रता में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के स्थान पर 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम् 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण संशोधित करने के मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2022 का अनुसमर्थन किया गया।परिसम्पत्तियों का निर्वर्तनमंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड क्र 03, तहसील रहली, जिला सागर, म.प्र. स्थित भूमि परिसम्पत्ति शीट नं. 319 कुल क्षेत्रफल 1876.67 वर्गमीटर, के निर्तर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 80 लाख रूपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।राजस्व विभाग की वार्ड क्र.76, सर्वे क्र. 88, बिचौली हप्सी, इंदौर, मध्यप्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 1130 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 15 लाख 92 हजार रूपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया।मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई, जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन करने के लिये आमंत्रित द्वितीय निविदा के एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 11 करोड़ 1 लाख 38 हजार रूपये की संस्तुति एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।मंत्रि-परिषद द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वार्ड क्र 18, देवगांव, पिपरिया जिला नर्मदापुरम, स्थित भूमि परिसम्पत्ति, जिसका खसरा क्रमांक 21/4 कुल क्षेत्रफल 2140 वर्गमीटर, के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 5 करोड़ 49 लाख 98 हजार रूपये का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम में संशोधन की मंजूरीमंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 1994 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 17 में संशोधन करने की मंजूरी दी।अन्य निर्णयमंत्रि-परिषद ने "सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदल कर "सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग' करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।
: सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022– लिखित परीक्षा के परिणाम
Tue, Dec 6, 2022
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2022 से 25 सितम्बर, 2022 तक आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022 के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं (समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’) में चयन हेतु व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।2. इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, इनके सभी प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यधीन अनंतिम है। उम्मीदवारों को उनके व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के समय आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) के अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज, जैसे यात्रा भत्ता प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। अत:, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त दस्तावेज तैयार रखें। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी/ पूर्व-सैन्य कर्मियों आदि के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण-पत्र, सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 के आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तारीख अर्थात् 22.02.2022 तक जारी हुए होने चाहिए। 3. इन उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) की तिथियां यथासमय अधिसूचित की जाएंगी जो कि, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के कार्यालय में आयोजित होगा। व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) का कार्यक्रम तद्नुसार उपलब्ध करा दिया जाएगा। उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) हेतु ई-समन पत्र यथासमय उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो आयोग की वेबसाइट https://www.upsc.gov.in तथा https://www.upsconline.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु ई-समन पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो, वे आयोग कार्यालय से पत्र द्वारा या टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23381125, 011-23098543 या फैक्स नं. 011-23387310, 011-23384472 पर या ई-मेल (csm-upsc@nic.in) के माध्यम से तत्काल संपर्क करें। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) हेतु कोई कागजी समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 4. सामान्यत:, उम्मीदवारों को सूचित की गई व्यक्तित्व परीक्षण(साक्षात्कार) की तारीख तथा समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 5.1 जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है उनको अपना विस्तृत आवेदन प्रपत्र-II (डीएएफ-II) अनिवार्य रूप से भरकर जमा करना अपेक्षित है। इस संदर्भ में, सिविल सेवा परीक्षा, 2022 की नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: “14(1)” परीक्षा हेतु साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण आरंभ होने से पहले, उम्मीदवारों को, आबंटन हेतु केवल उन सेवाओं के लिए अपने वरीयता क्रम का उल्लेख अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-II (डीएएफ-II) में अनिवार्य रूप से करना होगा, जो सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा-2021 में सम्मिलित की गई होंगी तथा अंतिम चयन की स्थिति में जिन सेवाओं के अंतर्गत आबंटित किए जाने के लिए उम्मीदवार इच्छुक है। अ.पि.व. अनुबंध (केवल अ.पि.व. श्रेणी के लिए) तथा ईडब्ल्यूएस अनुबंध (केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए) अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। डीएएफ-II या समर्थक दस्तावेजों को, निर्धारित तिथि के बाद जमा करने की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसा करने में विलंब के कारण सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। उम्मीदवार उच्चतर शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों, सेवा अनुभव, आदि के संदर्भ में अतिरिक्त दस्तावेज/ प्रमाण-पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। (2) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा आबंटन हेतु अनुशंसा किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार को, अन्य शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन, सरकार द्वारा केवल वही सेवाएं आबंटित करने पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार ने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र-II में अपनी वरीयता का उल्लेख किया है। उम्मीदवारों द्वारा सेवाओं के संबंध में एक बार वरीयताओं का उल्लेख कर दिए जाने के बाद इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी उम्मीदवार ने किसी भी सेवा के लिए वरीयता का उल्लेख नहीं किया है तब उसके मामले में सेवा आबंटन पर विचार नहीं किया जाएगा। (3) ऐसे उम्मीदवार, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हों, उन्हें अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-II में भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा हेतु विभिन्न जोनों तथा संवर्गों की अपनी वरीयता का क्रम उल्लिखित करना होगा। उम्मीदवारों द्वारा जोन तथा संवर्ग के संबंध में एक बार इंगित कर दिए गए वरीयता क्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।” टिप्पणी-I: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विभिन्न सेवाओं और पदों के संबंध में अपनी वरीयताएं भरते समय पर्याप्त सावधानी बरतें। इस संबंध में नियम 21 (1) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। टिप्पणी-II: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सेवा आबंटन, संवर्ग आबंटन आदि के विषय में सूचना एवं विवरण हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट https://dopt.gov.in या https://cseplus.nic.in को समय-समय पर देखते रहें। टिप्पणी-III: सिविल सेवा परीक्षा-2022, के लिए लागू मौजूदा संवर्ग आबंटन नीति के अनुसार, उम्मीदवारों जो भा.प्र.से./ भा.पु.से. का अपनी सेवा वरीयता के रूप में उल्लेख करने के इच्छुक हैं उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र-II में वरीयता के क्रम में सभी जोनों तथा संवर्गों का उल्लेख करें। 5.2 अतः, परीक्षा नियमों के पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार सभी उम्मीदवारों को डीएएफ-II केवल ऑनलाइन माध्यम से भरना और जमा करना है। यह डीएएफ-II संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (htpps://upsconline.nic.in) पर 08 दिसम्बर, 2022 से 14 दिसम्बर, 2022 सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवारों को ई-समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 6. डीएएफ-I तथा डीएएफ-II में पहले प्रदान की गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करने के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां कहीं आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनके पते/ संपर्क संबंधी विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, इस प्रेस नोट के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर पत्र, ई-मेल (csm-upsc@nic.in)अथवा पैराग्राफ 3 में उल्लिखित नंबरों पर फैक्स द्वारा सूचना तत्काल भेजी जाए। 7. अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को साक्ष्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरकर उसे ऑनलाइन ही जमा कराना होगा। साक्ष्यांकन प्रपत्र, व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) प्रारंभ होने की तारीख से व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के पूरा होने तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर, https://cseplus.nic.in/Account/Login लिंक पर उपलब्ध कराया जाएगा। अत:, व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही ऑनलाइन भरने की सलाह दी जाती है। साक्ष्यांकन प्रपत्र के संदर्भ में किसी प्रकार के प्रश्न/ स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उनकी ई-मेल आईडी doais1@nic.in, usais-dopt@nic.in, या टेलीफोन नंबर 011-23092695/ 23040335/23040332 पर संपर्क कर सकते हैं। 8. सभी उम्मीदवारों के अंक-पत्र, अंतिम परिणाम [व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के आयोजन के बाद] के प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे तथा वेबसाइट पर 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।
: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की
Tue, Dec 6, 2022
माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कीमाननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार व अन्य मंत्रियों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की।