Friday 6th of November 2026

ब्रेकिंग

"ज्ञान परंपरा; चलते चलो अविराम, मंजिल स्वयं सफलता का संदेश देगी" : निर्यापक श्रमण मुनि श्री समतासागर

गाडरवारा तहसील अंतर्गत ग्राम बरेली (कठौतिया) निवासी अजमेर कोरव (अज्जू) के लापता होने का मामला सामने आया

एमके मार्ट से संदिग्ध 30 किलो घी जब्त, नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे

किसान जन आक्रोश रैली एवं धरना प्रदर्शन आंदोलन

बिना लायसेंस के रहवासी इलाके मे अवैध रूप से पटाखा विक्रय करने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

: जिले में संचालित समस्त स्कूल, कॉलेज, शौक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार संचालित किये जायेंगे-जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी

Aditi News Team

Tue, Dec 1, 2020

दमोह। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को संपूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है, जिसके तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरूण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 21 सितम्बर 2020 जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत जारी किया था, जो वर्तमान में प्रभावशील है, जिसे अब संशोधन किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
संशोधित आदेशानुसार जिले में संचालित समस्त स्कूल, कॉलेज, शौक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार संचालित किये जायेंगे। ऑनलाईन एवं दूरस्थ शिक्षण संस्थान को प्रोत्साहित किया जायेगा।
प्रशिक्षण (ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट पर्सन) से संबंधित स्विमिंग पूल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार संचालित किये जा सकेंगे। सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा गाईडलाइन के अनुसार संचालित किये जा सकेंगे। 21 सितम्बर 2020 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

Tags :

जरूरी खबरें