: करेली,शहर मैं वर्षा के कारण जल भराव की समस्या न हो
Fri, May 31, 2024
शहर मैं वर्षा के कारण जल भराव की समस्या न हो
करेली कलेक्टर नरसिंहपुर को करेली शहर में वर्षा के चलते पानी भरने को लेकर सुरझात्मक उपाय कार्य करने संबंधी ज्ञापन जर्नलिस्ट एसोसियान ऑफ मध्यप्रदेश के जिला अध्यक्ष ,पूर्व एल्डरमेन भागीरथ तिवारी ने प्रेषित किया l श्री तिवारी ने अपने ज्ञापन में कहा कि पिछले वर्ष भारी बरसात के समय पिछले साल भारी वर्षा होने से शहर में पानी भरने की समस्या उत्पन्न होने से जनजीवन प्रभावित हुआ था। और मूक पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था । जून जुलाई माह में बरसात में करेली शहर में पानी भराव की समस्या से सामना न करे अतः निम्नविदुओ पर कार्यवाही करे जी। करेली शहर से गुजरने वाले मोतीनाला के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमणो को तत्काल नाप कर हटवाया जावे।.करेली के समीप से निकलने वाली धमनी के दोनो तरफ किये अतिक्रमण को तत्काल नाप कराकर अतिक्रमण हटाया जाए । करेली शहर में मकानो का निमणि हो रहा हे l मकानो का निर्माण करते समय तल घरो का निर्माण करने वाले मकानो की जांच कर कार्यवाही करे l
: दिव्यांग बालक- बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में प्रवेश के संबंध में
Thu, May 30, 2024
दिव्यांग बालक- बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में प्रवेश के संबंध में
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शासकीय अस्थिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परदेशीपुरा समाज कल्याण परिसर इंदौर में शारीरिक दिव्यांग बालक, बालिका को आवसीय विद्यालय में सत्र 2024- 25 के लिए प्रवेश प्रारंभ है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। प्रवेश के लिए 6 वर्ष एवं अधिक आयु समूह के हो, उन्हें कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक शिक्षण दिया जायेगा। उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण नरसिंहपुर ने जिला शिक्षा अधिकारी व समस्त प्राचार्य नरसिंहपुर से कहा है कि वह संस्था में आस्थिबाधित दिव्यांग बालक, बालिका जो 6 वर्ष एवं अधिक आयु के हो एवं कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक संस्था में प्रवेश लेने के लिए प्रचार- प्रसार करवायें। जिससे अधिकाधिक अस्थिबाधित दिव्यांग बालक, बालिका प्रवेशित होकर नि:शुल्क आवासीय विद्यालय का लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 वर्ष एवं अधिक (कक्षा अनुसार), शैक्षणिक योग्यता अंतिम उत्तीर्ण की अंकसूची की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र (तहसीलदार द्वारा जारी), दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (कम से कम 40 प्रतिशत आवश्यक), दिव्यांगता दर्शाते हुए 6 फोटो, मप्र के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (डिजीटल), आधार कार्ड, समग्र सामाजिक सुरक्षा आईडी (एसएसएसएम आईडी), यूडीआयडी, बैंक खाता आधार से लिंक किया हुआ एवं जन्म प्रमाण पत्र आदि अर्हताए आवश्यक है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम सीमा से बाहर निवास करने वाले बालकों को प्रवेश पश्चात छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। बालक दैनिक दिनचर्या एवं नित्यकर्म करने में सक्षम हो। बालक दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता से ग्रसित न हो एवं किसी संक्रामक रोग से पीड़ित न हो और अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नं. 0731- 2578033, मोबाइल नंबर- 94240-83286 पर संपर्क कर सकते है।
: पक्षियों के लिए बांधे सकोरे
Thu, May 30, 2024
पक्षियों के लिए बांधे सकोरे
वन विभाग द्वारा लाइफ़ मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद तेंदूखेड़ा में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा पेड़ों पर सकोरे बांधकर उसमे पानी एवं दाना डाला। इसके अलावा उन्होंने आम लोगों से भी पशु और पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए अपने- अपने घरों के आसपास पानी का इंतजाम करने की अपील की गई है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दलिप कुमार, एसडीएम श्रीमती संघमित्रा गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।