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: जबलपुर,सनसनीखेज प्रकरण में 8 वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक हमला करने वाले को मान्नीय न्यायालय ने किया 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 4 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित

Aditi News Team

Thu, Sep 15, 2022
सनसनीखेज प्रकरण में 8 वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक हमला करने वाले को मान्नीय न्यायालय ने किया 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 4 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में प्रतिदिन जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध सुश्री पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी/विवेचना अधिकारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा श्री सैफी दाउदी के द्वारा सतीश उर्फ फटका को थाना गोसलपुर के अपराध क्रं 343/19 स्पे. प्र. क्र. 57/20 में धारा 5(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। घटना विवरण- थाना गोसलपुर के 8 वर्षिय बालिका की मॉ ने रिपेार्ट दर्ज करायी थी कि वह वह मजदूरी करती है। वह दिनांक 23/07/19 को प्रतिदिन की तरह सुबह 9ः30 बजे धान का रोपा लगाने गई थी। जब वह रोपा लगाकर दोपहर 3 बजे अपने घर वापस आई तो सतीश उर्फ फटका उसके घर के कमरे के अंदर था, जो उसे देखकर वह भाग गया। जब वह कमरे के अंदर गई तो उसकी 8 वर्षिय बेटी रो रही थी जिसने पूछने पर बताया कि सतीश उर्फ फटका ने उसके साथ गलत काम किया है। रिपोर्ट पर थाना गोसलपुर के अपराध क्रं 343/19 धारा 5(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना एस.डी.ओ.पी. सिहोरा श्रीमति भावना मरावी द्वारा की गयी एवं मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। मान्नीय न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्ग दर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री दिलावर धुर्वे द्वारा की गई एवं प्रकरण के 21 साक्षियों को मान्नीय न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई। विशेष लोक अभियोजक श्री दिलावर धुर्वे के तर्काे से सहमत होते हुए मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा श्री सैफी दाउदी के द्वारा सतीश उर्फ फटका को थाना गोसलपुर के अपराध क्रं 343/19 स्पे. प्र. क्र. 57/20 में धारा 5(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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