Monday 23rd of February 2026

ब्रेकिंग

कुण्डलपुर में भगवान श्री चंद्रप्रभु जी के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर भक्तों ने मंगल अभिषेक कर निर्वाण लाडू अर्पण किया

विश्व स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम गौरांवित किया

गाडरवारा में विद्युत पेन्शनर संघ की मासिक बैठक सम्पन्न

सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयनित होने पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बिटिया को शुभकामनाएं प्रेषित की

मंदिर ट्रस्ट के खाते से 40 लाख बिना अनुमति निकले,जांच की मांग तेज

: Narsinghpur 300 पाव अवैध देशी मदिरा शराब और एक मोटर साईकिल राजसात

Aditi News Team

Tue, Nov 10, 2020

न्यायालय कलेक्टर ने अवैध शराब परिवहन के एक मामले में जप्तशुदा 6 पेटी (300 पाव) देशी मदिरा प्लेन अवैध शराब और एक मोटर साईकिल बजाज पल्सर क्रमांक एमपी 05 एमव्ही 4659 शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि उक्त वाहन एवं शराब का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित कर अवगत करायें।
         उल्लेखनीय है कि सालीचौका थाना के प्रतिवेदन के अनुसार 25 जुलाई 2019 को उक्त वाहन से आरोपी दीनदयाल पिता बालकिशन अहिरवार निवासी केसला थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद और शुभम पिता बब्लू अहिरवार निवासी पुरेनाकला थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद मोटरसाइकिल के बीच में 6 पेटी देशी शराब प्लेन रखे हुये थे। जिसमें प्रत्येक पेटी में 50- 50 पाव कुल 300 पाव शराब जिसकी कीमत 18 हजार रूपये थी, जब्त की गई। शराब के क्रय एवं परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज परमिट नहीं मिला। इस कारण से उक्त शराब और परिवहन में उपयोग में लाई जाने वाली मोटर साईकिल जप्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होना पाया गया कि जप्तशुदा शराब अवैध है, जो उक्त वाहन से परिवहन की जा रही थी। फलस्वरूप कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया है।

Tags :

जरूरी खबरें