Thursday 27th of August 2026

ब्रेकिंग

जामा मस्जिद, फैजाने मदीना, छोटी मस्जिद कमेटी सहित मुस्लिम समाज ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया

संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर 17-25 अगस्त के राष्ट्रव्यापी ज्ञापन सप्ताह के तहत गाडरवारा में

शासकीय हाई स्कूल सीरेगांव में पाल को की बैठक आयोजित,

जबलपुर हनुमानताल पुलिस की कार्यवाही 1 विधिविवादित बालक सहित 4 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,

श्री अरविंद घोष जी की 154वीं जयंती पर व्याख्यानमाला का आयोजन

: Narsinghpur 300 पाव अवैध देशी मदिरा शराब और एक मोटर साईकिल राजसात

Aditi News Team

Tue, Nov 10, 2020

न्यायालय कलेक्टर ने अवैध शराब परिवहन के एक मामले में जप्तशुदा 6 पेटी (300 पाव) देशी मदिरा प्लेन अवैध शराब और एक मोटर साईकिल बजाज पल्सर क्रमांक एमपी 05 एमव्ही 4659 शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि उक्त वाहन एवं शराब का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित कर अवगत करायें।
         उल्लेखनीय है कि सालीचौका थाना के प्रतिवेदन के अनुसार 25 जुलाई 2019 को उक्त वाहन से आरोपी दीनदयाल पिता बालकिशन अहिरवार निवासी केसला थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद और शुभम पिता बब्लू अहिरवार निवासी पुरेनाकला थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद मोटरसाइकिल के बीच में 6 पेटी देशी शराब प्लेन रखे हुये थे। जिसमें प्रत्येक पेटी में 50- 50 पाव कुल 300 पाव शराब जिसकी कीमत 18 हजार रूपये थी, जब्त की गई। शराब के क्रय एवं परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज परमिट नहीं मिला। इस कारण से उक्त शराब और परिवहन में उपयोग में लाई जाने वाली मोटर साईकिल जप्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होना पाया गया कि जप्तशुदा शराब अवैध है, जो उक्त वाहन से परिवहन की जा रही थी। फलस्वरूप कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया है।

Tags :

जरूरी खबरें