Sunday 25th of October 2026

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

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कार्बाइड गन व धमाका पाइप के निर्माण व उपयोग पर प्रतिबध : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

Aditi News Team

Sun, Oct 25, 2026

नरसिंहपुर जिले में कार्बाइड गन और धमाका पाइप के निर्माण व उपयोग पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

नरसिंहपुर।आगामी दीपावली पर्व के दौरान जनसुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं में कार्बाइड गन, धमाका पाइप एवं कार्बाइड आधारित आतिशबाजी उपकरणों के निर्माण, असेंबलिंग, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्रय-विक्रय तथा उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यापारी, आतिशबाजी विक्रेता अथवा आम नागरिक सार्वजनिक या निजी स्थान, बाजार, मेले एवं धार्मिक उत्सवों के दौरान प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकेगा। कैल्शियम कार्बाइड का विक्रय केवल वैध औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित नियमों के तहत ही अनुमत होगा। दीपावली के दौरान विस्फोटक खिलौने बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का अवैध वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कार्बाइड गन से गंभीर दुर्घटना का खतरा

उल्लेखनीय है कि दीपावली पर्व के दौरान कुछ व्यक्तियों एवं व्यापारियों द्वारा कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया से ज्वलनशील एसिटिलीन गैस उत्पन्न कर पीवीसी या धातु के पाइपों के माध्यम से तेज धमाका करने वाले उपकरण बनाए एवं उपयोग किए जाते हैं। ऐसे उपकरण अत्यंत असुरक्षित होते हैं और इनमें अनियंत्रित विस्फोट होने का खतरा रहता है। इनके फटने से निकलने वाले प्लास्टिक एवं धातु के तीखे टुकड़े आंखों की रोशनी जाने, चेहरे एवं त्वचा के गंभीर रूप से झुलसने तथा जान-माल की क्षति का कारण बन सकते हैं।

उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान अथवा समूह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित लागू प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित उपकरणों एवं सामग्री की जब्ती की वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकेगी। जिला प्रशासन ने यह प्रतिबंध नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, संभावित दुर्घटनाओं को रोकने तथा दीपावली पर्व के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया है।

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह

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