: माँ सरस्वती का पूजन कर मनाई बसंत पंचमी
Mon, Feb 3, 2025
माँ सरस्वती का पूजन कर मनाई बसंत पंचमी
आज दिनाक 3 फरवरी 2025 को अमन सदभावन शिक्षण प्रशिक्षण कल्याण समिति प्रदेश कार्यालय मे दिव्यांग बच्चों ने मा सरस्वती की स्तुति करते हुए बसंत पंचमी मनाई प्रसादी वितरण की गई कार्यक्रम का संचालन समिति अध्यक्ष श्रीमती रेवती खांडेकर श्रीमती लक्ष्मी मोरे अनिता श्रीमती अनिता अहीरवार श्रीमती सुनीता नरवरे सादिका आदि शामिल रहे ।
: मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
Mon, Feb 3, 2025
मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नरसिंहपुर।जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने स्कूल/ कॉलेज की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तेज गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। जिला दंडाधिकारी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 जनवरी 2025 से प्रभावशील किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउड स्पीकर, डेक, डीजे, बैंड- बाजा एवं अन्य का उपयोग किसी भी निजी/ सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को संबंधित अनुविभाग के अंतर्गत अत्यंत आवश्यक होने पर ही प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अनाधिक पर) उपयोग की अनुमति देने के लिए विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अनुमति उपरोक्तानुसार एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए जारी की जावेगी। अधिनियम की धारा 16 (1) के अंतर्गत हेड कांस्टेबल की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई भी पुलिस अधिकारी, ऐसे ध्वनि विस्तारक को, जिसका उपयोग इस आदेश का उल्लंघन करते हुए किया गया हो, अभिग्रहीत कर कार्यवाही कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में स्कूल/ कॉलेज की परीक्षायें निकट हैं एवं तेज गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से छात्र- छात्राओं की परीक्षा की तैयारी में विघ्न उत्पन्न होता है, जिससे वे परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस कारण उनका भविष्य प्रभावित होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने उक्त आदेश जारी किया है।
: सिहोरा को अब आमजन ही जिला बना सकते है,4 फरवरी को विधायक कार्यालय घेराव में हों शामिल
Mon, Feb 3, 2025
सिहोरा को अब आमजन ही जिला बना सकते है,4 फरवरी को विधायक कार्यालय घेराव में हों शामिल
हमने लगातार अवसर दिया हमारे जनप्रतिनिधियों को कि वे सिहोरा जिला के लिए आगे आए।उन्होंने हमें आश्वासन भी दिए पर धरातल पर कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है।सरकार बार बार कह रही है कि पुनर्गठन आयोग नए सिरे से क्षेत्रों की सीमाएं और नवीन जिले,संभाग निर्धारित कर रहा है।जनप्रतिनिधियों से आह्वान भी है कि वे आयोग के समक्ष अपने क्षेत्र की बात रखें।पर हमारा दुर्भाग्य कि आज आयोग को बने छै माह से अधिक हो रहे एक शब्द भी सिहोरा जिला की मांग संबंधी किसी भी राजनेता,पार्टी संगठन द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। "यह तय है कि यदि आयोग की अनुशंसा से सिहोरा जिला नही बन सका तो फिर आगे कभी न बन सकेगा और इसके लिए मात्र जून 2025 तक का ही समय है।अब "सिहोरा जिला" का लक्ष्य केवल और केवल आप हम आमजनों के सड़क पर उतरने से ही संभव है।कल 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे हम आप मिलकर सिहोरा विधायक कार्यालय का घेराव कर अपने मंसूबे सरकार तक भेजने की दिशा में आगे बढ़े।आप सभी आगे आए तो एक जबरजस्त आंदोलन,निर्णायक आंदोलन हो सकेगा जो हमे हमारा लक्ष्य दिलाएगा।तो मंगलवार चार फरवरी को दोपहर दो बजे पुराने बस स्टेंड में एकजुट होइए,हमे सिहोरा के हक के लिए सड़क पर आना ही होगा।"जय सिहोरा,जिला सिहोरा"निवेदक -लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति,सिहोरा